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BIHARSHARIFF/PATNA : बिहारशरीफ जिला न्यायालय के प्रथम त्वरित न्यायाधीश राम प्रताप अस्थाना ने दो वर्षीय मासूम प्रशांत कुमार की हत्या में दोषी कारार दी गई महिला सोनी देवी को हत्या और शव छिपाने के जुर्म में उम्र कैद एवं 5 वर्ष अतिरिक्त कारावास सहित 25 व 5 हजार रुपए जुर्माना अदा करने की सजा सुनायी। जुर्माने की राशि नहीं देने पर आरोपी को 3 वर्ष और 6 माह का अतिरिक्त सश्रम कारावास भुगतना होगा। दोनों सजाएं साथ-साथ चलेगी। सजा निर्धारण पर अभियोजन पक्ष से एपीपी सुनील कुमार सिन्हा ने बहस की थी। उन्होंने बताया कि मामले के विचारण के दौरान 9 साक्षियों का परीक्षण किया गया था। पीडि़त व आरोपिता दोनों सोहसराय थाना क्षेत्र के आशानगर के वाङ्क्षशदे हैं।
पुत्र ने ही किया था खुलासा
मृतक के पिता सह मामले के सूचक रामप्रवेश कुमार के फर्द बयान पर सोहसराय थाना में शुरू में अज्ञात पर प्राथमिकी दर्ज की गई थी। पुलिस ने अनुसंधान के क्रम में श्वान दस्ते को लगाया था, जो आरोपिता के घर में घुस कर भौकने लगा था। आरोपिता के 12 वर्षीय पुत्र से पूछताछ में मामले का खुलासा हुआ था।
नाक-मुंह दबाकर हुई थी हत्या
फिर धारा 164 के तहत बयान में आरोपिता के पुत्र ने कोर्ट में बताया था कि मृतक प्रशांत की मां और उसकी मां के बीच बराबर झगड़ा होता था। इसी खुन्नस में उसकी मां ने मासूम प्रशांत का मंह व नाक दबाकर घर में ही मार डाला। फिर उसके शव को गेंदरा में लपेट कर बोरे में पैक कर दिया और मोहल्ले के पास ही मस्जिद के पास की गली में फेंक दिया। बयान में आरोपी सोनी देवी के पुत्र ने यह भी बताया कि घटना के वक्त वह घर में टीवी देख रहा था। वहीं मृतक प्रशांत के पिता ने बयान दिया था कि वह 2011 के 13 दिसम्बर को 11 बजे दिन में खेत की ओर जाने के लिए घर से निकला था। थोड़ी दूर जाने पर देखा कि पुत्र प्रशांत भी पीछे-पीछे आ रहा था। उसे घर लौटने के कह वह खेत की ओर चला गया बच्चा घर नहीं लौटा तो बच्चे की खोजबीन शुरू हुई। कुछ देर बाद शोर हुआ कि मस्जिद की गली में एक बच्चे का शव पड़ा है। वह देखने गया तो शव उसी के पुत्र का था।
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