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DEHRADUN : 16 वर्ष पहले जिस लड़के से शादी तय हुई उसके कहने पर एमबीबीएस थर्ड ईयर की छात्रा ने अपना करियर दाव पर लगा दिया। एमबीबीएस की पढाई छोड़ दी। उस ने शादी के इसने वर्ष बीतने पर अब पत्नी को लेटर भेज कर तलाक दे दिया। पीडि़ता ने कोर्ट में गुहार लगाई। कोर्ट ने पुलिस को मामले में एफआईआर दर्ज करने के निर्देश दिए हैं। मामला दून के डोईवाला इलाके का है। महिला को तलाक का नोटिस भेजने के मामले में मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट एमएम पांडेय की अदालत ने पति के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने के आदेश दिए हैं। आरोपी के खिलाफ मुस्लिम महिला विवाह अधिकार संरक्षण अधिनियम। 2018 व आईपीसी की विभिन्न धाराओं के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया जाएगा। तीन तलाक प्रकरण में देहरादून का यह पहला जबकि प्रदेश का दूसरी एफआईआर होगी। इससे पहले हरिद्वार में एक महिला की शिकायत पर मुकदमा दर्ज हो चुका है।

डोईवाला में दर्ज होगा केस

जानकारी के मुताबिक डोईवाला निवासी शगुफ्ता जमाल की शादी साल 2002 में देहरादून तेलीवाला निवासी अमीर अहमद के साथ हुई थी। महिला का कहना है कि जिस वक्त अमीर के साथ उसका रिश्ता हुआ वह एमबीबीएस तृतीय वर्ष की छात्रा थी। अमीर के परिवार ने पढ़ाई छोडऩे की बात कही तो उसने पढ़ाई छोड़ दी। महिला का आरोप है कि शादी के कुछ समय बाद ही अमीर अहमद ने उसे परेशान करना शुरू कर दिया। ताने देने लगा। कुछ वर्ष तो जैसे तैसे वह अपने जीवन का निर्वहन कर रही थी पर  गत 19 जुलाई को अमीर ने शगुफ्ता को चरित्र पर भी सवाल उठाते हुए नोटिस भेजकर तीन तलाक की बात कही दी।

पुलिस ने टरका दिया था
आहत होकर शगुफ्ता ने डोईवाला थाने को तहरीर दीए लेकिन वहां उसकी कोई सुनवाई नहीं हुई। इसके बाद मामला महिला हेल्पलाइन में चला और वहां उसकी काउंसलिंग की गई। बावजूद इसके पति पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। सभी ओर से तंग आकर शगुफ्ता ने गत एक सितंबर को कोर्ट की शरण ली। कोर्ट ने डोईवाला थाने से पूरे प्रकरण की रिपोर्ट प्रस्तुत करने को कहा था। थाने की ओर से गत 11 अक्तूबर को मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट की कोर्ट में रिपोर्ट प्रस्तुत की थी। इस रिपोर्ट पर बहस के बाद मंगलवार को न्यायालय ने डोईवाला थाने को शगुफ्ता के पति अमीर
अहमद के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने के आदेश दिए।

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