10 दिनों के भीतर बिल पे करने को कहा
'द न्यूज' ने खबर दी है कि कराची के जल एवं सीवरेज बोर्ड ने फातिमा जिन्ना के नाम पर बिल भेजा है और उन्हें नोटिस मिलने के 10 दिनों के भीतर रकम का भुगतान करने को कहा गया है। ऐसा न करने पर पानी और सीवरेज का कनेक्शन काट दिए जाने की वॉर्निंग दी गई है.
बिल न देने का बहाना नहीं चलेगा!
नोटिस में कहा गया है कि भू राजस्व अधिनियम के मुताबिक बिल न चुकाने पर उनकी संपत्ति को जब्त किया जा सकता है. नीलाम किया जा सकता है और जुर्माना लगाया जा सकता है. इसके अलावा उन्हें गिरफ्तार भी किया जा सकता है. बिल पेमेंट करने की लास्ट डेट 28 मई है. नोटिस में कहा गया है कि बिल नहीं मिलने का बहाना नहीं माना जाएगा.
नोटिस पर जिन्ना की प्रॉपर्टी का एड्रेस
नोटिस पर उनका पता आरए 241 कैंट लिखा हुआ है. जो जिन्ना की प्रॉपर्टी रही है. इसका इस्तेमाल म्यूजियम के तौर पर किया जा रहा है. यहां पर पाकिस्तानी नेता और उनकी बहन का निजी सामान रखा हुआ है. जिन्ना ने मार्च 1944 में 1.15 लाख रुपये में फ्लैग स्टाफ हाउस खरीदा था. सितंबर 1948 में फातिमा उस घर में गई और 1964 तक उस घर में रही. 1965 में चुनाव हारने के बाद उन्होंने वह घर छोड़ दिया. 1967 में उनकी डेथ हो गयी. कराची के कमिश्नर ने बताया कि उन्होंने कराची जल और सीवरेज बोर्ड के निदेशक को फातिमा जिन्ना के नाम पर भेजे गए नोटिस को वापस लेने को कहा है.
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