पाकिस्तान ने सुनाई थी फांसी की सजा
हाल ही में पाकिस्तान ने बीस दिसंबर को कूलभूषण जाधव की पत्नी और मां को वीजा जारी किया था। ऐसे में आज उनकी मां और पत्नी उनसे मिलने इस्लामाबाद पहुंच चुकी हैं। कुलभूषण जाधव भारत के पूर्व नेवी ऑफिसर रहे हैं। 29 मार्च 2016 को पाकिस्तान ने इन्हें बलूचिस्तान से गिरफ्तार कर इनको भारतीय खुफिया एजेंसी रॉ का एजेंट बताया था।
वहीं भारत कुलभूषण जाधव की भारतीय नागरिकता और पूर्व नौसेना अधिकारी होने की पुष्टि कर चुका है।
पूर्व नौसेना अधिकारी होने की पुष्टि
भारत का कहना है कि जाधव का ईरान में अपना व्यापार था और ईरान से इनका अपहरण हुआ है। वहीं पाकिस्तान की मिलिट्री कोर्ट ने इस मामले में तेजी दिखाते हुए 10 अप्रैल 2017 को इन्हें फांसी की सजा सुना दी थी। पाकिस्तान के इस कदम से भारत हैरान था और उसने इस मामले को लेकर द इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस (आईसीजे) का दरवाजा खटखटाया।
आईसीजे बोला सही नहीं पाक का दावा
इस दौरान भारत को इस मामले में एक बड़ी कामयाबी मिली थी। आईसीजे का कहना था कि पाक की दलीलों से यह अभी कुछ साफ नहीं हो पा रहा है। ऐसे में उसने पाक की दलीलो को नकारते हुए कहा कि पाकिस्तान का ये दावा सही नहीं है कि जाधव जासूस थे। इसलिए आईसीजे ने अभी इस मामले में अंतिम फैसला आने तक कुलभूषण की फांसी पर रोक लगा दी है।93 साल के हुए पूर्व PM 'अटल', सुशासन दिवस पर पढ़ें उनके ये 10 सुवचन
National News inextlive from India News Desk