फांसी की सजा मिलनी जरूरी
अहमदनगर सेशन कोर्ट में कोपर्डी कांड को लेकर तेजी से सुनवाई हो रही थी। सरकारी वकील उज्जवल निकम ने इस मामले में आरोपी जितेंद्र शिंदे, संतोष भवाल और नितिन भैलुमे को फांसी देने की मांग करते हुए लगातार तीन दिन बहस की। उज्जवल निकम का कहना था कि देश में एक सही संदेश जाने के लिए इन दोषियों को फांसी की सजा मिलनी जरूरी है। ऐसे में आज इस मामले में करीब 11.30 बजे सुनवाई के बाद जज ने अपना फैसला सुना दिया। अब इन तीनों दोषियों को फांसी मिलेगी। बतादें कि बीते साल नाबालिग लड़की के साथ रेप और उसकी हत्या के मामले में पूरे महाराष्ट्र में जमकर विरोध प्रदर्शन हुआ था।
इस राज्य में रेप पर मिलेगी फांसी
बतादें कि देश में बढ़ते रेप केस को लेकर हाल ही में मध्य प्रदेश सरकार ने बड़े कदम उठाए हैं। यहां की शिवराज सिंह सरकार ने अब रेपिस्ट को फांसी दिए जाने का ऐलान किया है। ऐसे में कैबिनेट ने भी 12 साल तक की बच्चियों से रेप करने वाले को फांसी की सजा दिए जाने वाले प्रस्ताव पर अंतिम मुहर लगा दी है। इतना ही नहीं किसी भी उम्र की महिला से गैंगरेप के मामले में रेपिस्टों को मौत की सजा देने का प्रस्ताव पास कर दिया है। इसके अलावा यहां रेपिस्टों को सजा और जुर्माना बढ़ाने के लिए दंड संहिता संशोधन को भी मंजूरी मिल चुकी है। मध्य प्रदेश सरकार के इस फैसले की तारीफ हो रही है।
इन रेप केस में फांसी की सजा
वहीं इसी साल सुप्रीम कोर्ट ने भी निर्भया कांड में हाईकोर्ट के फैसले पर मुहर लगाते हुए फांसी की सजा को बरकरार रखा है। मुकेश, पवन, विनय शर्मा और अक्षय कुमार सिंह को मौत फांसी की सजा मिलेगी। बतादें कि 16 दिसंबर 2012 को राजधानी दिल्ली में 23 साल की पैरामेडिकल की छात्रा निर्भया के साथ गैंगरेप हुआ था। जिसके बाद उसकी मौत हो गई थी। वहीं इसके पहले 14 अगस्त 2004 को रेपिस्ट धनंजय चटर्जी फांसी दी गई थी। ध्ानंजय चटर्जी ने करीब 14 साल पहले कोलकाता में एक 15 वर्षीय स्कूली छात्रा के साथ रेप कर उसकी हत्या कर दी थी। धनंजय को कोलकाता की अलीपुर जेल में फांसी दी गई थी।
अब MP में फांसी पर लटकाए जाएंगे रेपिस्ट, देश में रेप से जुड़े इन मामलो में सुनाई गई फांसी
National News inextlive from India News Desk