पुलिस ने बीसीसीआइ को लिखी चिट्ठी
कोलकाता पुलिस ने बीसीसीआइ को पत्र लिखकर मोहम्मद शमी के द. अफ्रीकी दौरे की डिटेल्स देने को कहा है। इसके साथ ही साथ पुलिस ने BCCI से पूछा है कि क्या मोहम्मद शमी भारतीय क्रिकेट टीम के साथ ही फ्लाइट में थे या किसी अन्य फ्लाइट से उन्होंने अपने खर्चे पर यात्रा की? कोलकाता पुलिस ने ये भी पूछा गया है कि क्या मोहम्मद शमी टीम के साथ दुबई गए थे या अकेले वहां गए थे?
हसीन जहां ने लगाए थे ये आरोप
इससे पहले शमी की पत्नी हसीन जहां ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर मीडिया से बातचीत की थी। हसीन जहां ने बताया था कि बीएमडब्लयू कार से उन्हें शमी का दूसरा मोबाइल नहीं मिलता तो वो उन्हें तलाक दे देता। उसकी सच्चाई मोबाइल से ही सामने आई। इसके बाद उसका उनके प्रति बर्ताव बदल गया।
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यूपी जाने की फिराक में था शमी
शमी की पत्नी हसीन जहां ने बताया कि, 'शमी तो मुझे छोड़कर भागकर यूपी जा रहा था। अगर उसका फोन मुझे नहीं मिला होता तो आज की तारीख में वो मुझे तलाक भेज चुका होता है। उसे जब ये पता चला कि बीएमडब्लयू कार में रखा उसका फोन मुझे मिल गया है जिसमें सारे सबूत हैं, तो उसके बाद शमी के बर्ताव में बदलाव आ गया'।
अब बात काफी आगे जा चुकी है
हसीन ने आगे कहा, 'अब मामला काफी आगे जा चुका है। ऐसे में समझ नहीं आता की अब सुलह कैसे होगी। मैंने अपने रिश्ते को बचाने के लिए उसे काफी समझाया। वह वापस आने की कोशिश करे तो अब भी मैं इस बारे में सोच सकती हूं'।
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खुद को बचाने के लिए सब कुछ कर रहा है शमी
हसीन ने कहा, 'वह (शमी) खुद को आरोपों से बचाने के लिए सब कुछ कर रहा है। मैंने मीडिया को सभी सबूत सौंप दिए हैं, लेकिन फिर भी मीडिया मामले में पड़ताल क्यों नहीं कर रहा है। अभी तक मैं मामले को सोशल मीडिया पर लेकर आई हूं'।
गैर जमानती धाराओं में शमी पर दर्ज हुआ मामला
हसीन जहां की शिकायत के आधार पर शमी व उनके परिवार के चार सदस्यों के खिलाफ जादवपुर थाने में मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी गई है। उनके खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 498ए (दहेज से संबंधित घरेलू हिंसा), 323 (मारपीट), 307 (हत्या की कोशिश), 376 (दुष्कर्म), 506 (जान से मारने की धमकी), 328 (जहर देना) और 34 (आपराधिक साजिश के तहत सामूहिक अत्याचार) के तहत मामले दर्ज किए गए हैं।
शमी के अलावा उनके परिवार के चार अन्य लोग कौन हैं, इस बारे में पुलिस की ओर से अभी साफ नहीं किया गया है। कानूनी जानकारों के मुताबिक इनमें से धारा 307, 328 और 376 गैरजमानती हैं। ऐसे में शमी व उनके परिवार के सदस्यों की गिरफ्तारी लगभग तय है, बशर्ते उन्हें हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट से अग्रिम जमानत न मिले।
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