बेंगलुरु (एएनआई)। Hijab Row : हिजाब विवाद के बीच, कर्नाटक अल्पसंख्यक कल्याण विभाग ने गुरुवार को एक सर्कुलर जारी किया है। इसमें विभाग के दायरे में आने वाले शैक्षणिक संस्थानों में अगले आदेश तक स्टूडेंट को भगवा शॉल, स्कार्फ, हिजाब आदि कक्षाओं के अंदर पहनने पर प्रतिबंध लगाया गया है। सर्कुलर में कर्नाटक हाई कोर्ट के उस अंतरिम आदेश के प्रभावी हिस्से का हवाला दिया गया है जिसमें राज्य सरकार से राज्य में शैक्षणिक संस्थानों को फिर से खोलने और छात्रों को जल्द से जल्द कक्षाओं में लौटने की अनुमति देने को कहा गया है। हम राज्य सरकार और अन्य सभी हितधारकों से शैक्षणिक संस्थानों को फिर से खोलने और छात्रों को जल्द से जल्द कक्षाओं में लौटने की अनुमति देने का अनुरोध करते हैं।
कक्षा में स्कार्फ, हिजाब पहनने पर फिलहाल रोक
इन सभी याचिकाओं पर विचार किए जाने तक, हम सभी छात्रों को उनके धर्म या धर्म की परवाह किए बिना, भगवा शॉल, स्कार्फ, हिजाब, धार्मिक झंडे या कक्षा के भीतर अगले आदेश तक पहनने से रोकते हैं। हम यह स्पष्ट करते हैं कि यह आदेश उन संस्थानों तक ही सीमित है जहां कॉलेज विकास समितियों ने छात्र ड्रेस कोड/वर्दी निर्धारित की है। कर्नाटक में हिजाब का विरोध हाल ही में शुरू हुआ जब राज्य के उडुपी जिले के गवर्नमेंट गर्ल्स पीयू कॉलेज की कुछ छात्राओं ने आरोप लगाया कि उन्हें कक्षाओं में जाने से रोक दिया गया है।
स्टूडेंट केवल स्कूल की निर्धारित ड्रेस पहन सकते
इसको लेकर विरोध शुरू हो गया। ऐसे में इस घटना के बाद विजयपुरा स्थित शांतेश्वर एजुकेशन ट्रस्ट में विभिन्न कॉलेजों के स्टूडेंट भगवा स्टोल पहनकर पहुंचे। उडुपी जिले के कई कॉलेजों में भी यही स्थिति थी। प्री-यूनिवर्सिटी एजुकेशन बोर्ड ने एक सर्कुलर जारी किया है जिसमें कहा गया है कि स्टूडेंट केवल स्कूल प्रशासन द्वारा निर्धारित ड्रेस पहन सकते हैं और कॉलेजों में किसी भी अन्य धार्मिक प्रथाओं की अनुमति नहीं दी जाएगी।
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