नई दिल्ली (आईएएनएस)। कर्नाटक में राजनीतिक उठापटक के बीच बागी विधायकों में 5 और विधायकों ने दो दिन पहले विधानसभा अध्यक्ष के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। विधायकों ने सुप्रीम कोर्ट में कहा था कि विधानसभा अध्यक्ष उनका भी इस्तीफा नहीं मंजूर कर रहे हैं। ऐसे में सुप्रीम कोर्ट ने कर्नाटक के 5 और बागी विधायकों की याचिका पर कल 16 जुलाई को सुनवाई के लिए सहमति दे दी है।
मंगलवार को सुनवाई है
सुप्रीम कोर्ट में सीजेआई रंजन गोगोई की अध्यक्षता वाली पीठ के समक्ष एडवोकेट मुकुल रोहतगी ने कहा कि वे चल रही सुनवाई में एक पक्ष के रूप में ही शामिल होना चाहते हैं। 10 विधायकों द्वारा इसी तरह की याचिका पहले ही दाखिल की जा चुकी है और मंगलवार को सुनवाई भी है। विधायक सुधाकर, रोशन बेग, एमटीबी नारगाज, मुनिरत्न और आनंद सिंह ने अदालत से कहा कि मंगलवार को होने वाली सुनवाई में पक्षकार के रूप में पेश होंगे।
सुनवाई से समय बचेगा
इससे अदालत का एक जैसे आवेदन पर अलग-अलग सुनवाई से समय भी बचेगा। विधायकों का कहना है कि जन प्रतिनिधियों के रूप में इस्तीफा देने का मौलिक अधिकार है लेकिन विधानसभा स्पीकर उनके मौलिक अधिकारों का उल्लंघन कर रहे हैं। विधायकों का यह भी कहना है कि सरकार का समर्थन करने की धमकी दी जा रही है। उनसे कहा जा रहा है कि वे सरकार को समर्थन नहीं देंगे तो अयोग्य घोषित कर दिया जाएगा।
इस्तीफे पर फैसला नहीं
कर्नाटक में मचे सियासी घमासान में बीते शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई थी। इस दाैरान सुप्रीम कोर्ट का आदेश था कि मामले की अगली सुनवाई अगले मंगलवार 16 जुलाई को होगी। ऐसे में तब तक कर्नाटक विधानसभा अध्यक्ष विधायकों के इस्तीफे पर कोई फैसला नहीं लेंगे। बता दें कि बीती 6 जुलाई को कर्नाटक में जेडीएस-कांग्रेस की 13 महीने पुरानी गठबंधन सरकार के 11 विधायकों के इस्तीफे के बाद मुसीबत में आ गई।
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वहीं 9 जुलाई को विधानसभा अध्यक्ष केआर रमेश कुमार ने कह दिया था कि इस्तीफा देने वाले 8 विधायकों के इस्तीफे निर्धारित प्रारूप के मुताबिक नहीं हैं। ऐसे में विधायकों ने 10 जुलाई को अध्यक्ष के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। सुप्रीम कोर्ट ने 11 जुलाई गुरुवार को इस मामले की सुनवाई का समय दिया था। वहीं विधानसभा अध्यक्ष केआर रमेश कुमार भी गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए थे।
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