मुंबई (एएनआई)। बॉम्बे हाई कोर्ट ने सोमवार को अभिनेत्री कंगना रनोट को 22 दिसंबर को मुंबई पुलिस के सामने पेश होने के लिए कहा। कंगना पर सिखों के खिलाफ कथित अपमानजनक टिप्पणी के लिए एफआईआर दर्ज की गई है। महाराष्ट्र सरकार सुनवाई की अगली तारीख 25 जनवरी तक उनके खिलाफ कोई दंडात्मक कार्रवाई नहीं करने पर सहमत हो गई है। अदालत रनोट की उनके खिलाफ दर्ज एफआईआर के खिलाफ याचिका पर सुनवाई कर रही थी।

कंगना पर जांच में सहयोग न करने का आरोप
मुंबई पुलिस ने अदालत को सूचित किया था कि कंगना उनके किसी नोटिस का जवाब नहीं दे रही है और जांच में "सहयोग नहीं कर रही है"। रनोट 22 दिसंबर को खार पुलिस थाने में अपना बयान दर्ज कराने के लिए पेश होगी। हाल ही में, देश में कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए कंगना के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका भी दायर की गई थी, जिसमें भविष्य में उनके सभी सोशल मीडिया पोस्ट को सेंसर करने की मांग की गई थी।

सोशल मीडिया सेंसर करने की मांग
याचिका में अधिवक्ता चरणजीत सिंह चंद्रपाल ने कहा कि सोशल मीडिया पर उनके किसी भी पोस्ट को देश में कानून और व्यवस्था बनाए रखने के लिए संशोधन, विलोपन, संशोधन या सेंसर किए बिना अनुमति नहीं दी जानी चाहिए। चंद्रपाल द्वारा दायर याचिका में एक्ट्रेस के खिलाफ किसानों के विरोध पर उनकी टिप्पणी के लिए भारत भर में दर्ज सभी प्राथमिकी को खार पुलिस स्टेशन, मुंबई में स्थानांतरित करने और छह महीने की अवधि में त्वरित सुनवाई के साथ आरोप पत्र दायर करने का निर्देश देने की मांग की गई है।

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