जमशदेपुर (ब्यूरो): जमशेदपुर ट्रक ट्रेलर ओनर एसोसिएशन केंद्र सरकार द्वारा चालक और मालिक से संबंधित लाए गए कानून का विरोध किया जा रहा है। कहा कि इस कानून का दुरुपयोग बड़े पैमाने पर हो सकता है और इसके दूरगामी परिणाम होंगे। आज स्थानीय होटल में पत्रकारों से बात करते हुए एसोसिएशन के पदाधिकारियों ने कहा कि ऐसा नहीं है कि यह कानून केवल व्यावसायिक एवं बड़ी वाहनों के चालकों पर ही लागू होगा, बल्कि इसकी जद में दो पहिया एवं चार पहिया वाहन के चालक भी आएंगे। कहा कि केंद्र सरकार को सरल और सहज रूप में कानून लाना चाहिए था, जो जनहित में प्रत्येक वाहन चालक के लिए कानूनी कवच के रूप में काम करेगा।
अर्थव्यवस्था पर पड़ेगा असर
उन्होंने कहा कि कानून में यदि संशोधन नहीं किया गया तो सभी गाडिय़ां खड़ी हो जाएगी, जिसका असर देश की अर्थव्यवस्था पर पड़ेगा। इससे आम जनता भी प्रभावित होगी। जमशेदपुर ट्रक ट्रेलर ऑनर्स एसोसिएशन ने कहा कि संगठन प्रत्येक वाहन चालक के साथ खड़ी है और उनके हितों की रक्षा के लिए जो भी कानूनी कदम उठाने होंगे, उठाए जाएंगे। चालक के द्वारा गाड़ी दुर्घटनाग्रस्त होती है तो चालक की सुरक्षा के लिए जिम्मेदार कौन होगा? इस कानून से गाड़ी मालिक को जो आर्थिक नुकसान होगा? प्रशासन के द्वारा गलत कदम उठाया जाएगा, इसकी जवाबदेही किसकी होगी? संगठन के अध्यक्ष जसवीर सिंह सिरा के अनुसार सडक़ दुर्घटना के केवल एक पहलू नहीं बल्कि कई कारण होते हैं। केवल चालक ही जिम्मेदार नहीं होता है, बल्कि कई कारक होते हैं।
यह है प्रावधान
इस कानून में प्रावधान है कि यदि चालक गाड़ी भगा ले गया तो उसे 10 साल की कैद और यदि वह घायल को अस्पताल ले जाता है तो उसे 5 साल की सजा के साथ साथ आर्थिक दंड देना होगा। संगठन के अनुसार 20 लाख से ज्यादा बसों एवं ट्रकों के चालक हैं और यदि हम आम जनता को जोड़ ले तो इनकी संख्या करोड़ों में होती है और इसके भयावह परिणाम को समझा जा सकता है।
इनकी रही मौजूदगी
इस मौके पर अध्यक्ष जसवीर सिंह सिरा, महासचिव राजीव रंजन सिंह, सह-सचिव प्रदीप शर्मा, चेयरमैन सतवीर सिंह सोमू, तपस्या सिंह, गुंजन कुमार यादव, अजय कुमार सिंह, चरणजीत सिंह, पारसनाथ, सरबजीत सिंह ग्रेवाल, अमित कुमार, अभिषेक झा, बादल कुमार पिंटू, शंकर दयाल सिंह, मनीष ओझा, राकेश चौधरी, निखिल शर्मा आदि उपस्थित थे।