JAMSHEDPUR: टाटा स्टील में कार्यरत सभी कर्मचारियों के प्रोविडेंट फंड (पीएफ) यदि 2.50 लाख से अधिक है तो अतिरिक्त राशि पर उन्हें टैक्स देना होगा। शुक्रवार को कंपनी प्रबंधन ने इस संबंध में सर्कुलर जारी कर दिया है।
प्रबंधन द्वारा जारी सर्कुलर में बजट 2021 को इसका आधार बनाया है जिसमें इनकम टैक्स एक्ट की धारा 10(11) और पीएफ इंटरेस्ट की धारा 10 (12) में किए गए संशोधन का हवाला दिया है। नए संशोधन के तहत यदि कर्मचारियों के वॉलेंट्री प्रोविडेंट फंड (वीपीएफ) की राशि भी 2.50 लाख रुपये से अधिक है तो भी उन्हें अतिरिक्त राशि पर टैक्स देना होगा। नए आदेश के तहत 2.50 लाख रुपये प्रतिवर्ष से ऊपर कर्मचारियों की जितनी भी राशि होगी, उस पर अब टैक्स लगेगा। कंपनी प्रबंधन ने सभी कर्मचारियों को निर्देश दिया है कि वे अपने पीएफ या वीपीएफ की समीक्षा करें कि प्रतिवर्ष उनके पीएफ में कितनी कटौती होती है। कर्मचारी चाहे तो एसएपी एचआर पोर्टल पर खुद की पीएफ कटौती की समीक्षा कर सकते हैं। मालूम हो कि टाटा वर्कर्स यूनियन नेतृत्व पिछले दिनों ही इस मामले केंद्रीय श्रम मंत्री संतोष गंगवार से मिलकर पीएफ पर लगने वाले टैक्स की सीमा को 2.50 लाख रुपये से बढ़ाकर पांच लाख करने की मांग की थी। इसके बाद केंद्र सरकार की ओर से इसकी घोषणा भी हुई लेकिन अधिसूचना जारी नहीं हुई। यूनियन नेतृत्व का कहना है कि अधिसूचना आने के बाद कर्मचारियों को पांच लाख रुपये से अधिक पर टैक्स देय होगा। जब तक केंद्र सरकार इस पर अधिसूचना जारी नहीं कर देती, हमें इंतजार करना होगा।
आधार को पैन के साथ ¨लक कराना जरूरी
कंपनी प्रबंधन ने अपने सर्कुलर में सभी कर्मचारियों को अपने आधार कार्ड के साथ पैन कार्ड को 31 मार्च 2021 तक ¨लक कराने का निर्देश दिया है। ¨लक नहीं कराने की स्थिति में कर्मचारियों को देय टैक्स राशि पर 20 प्रतिशत टीडीएस देना पड़ सकता है।