JAMSHEDPUR: सुंदरनगर थाना क्षेत्र तालशा में कदमा ईसीसी फ्लैट निवासी टाटा स्टील के इंजीनियर कुमार सौरभ की हत्या 28 अप्रैल को गला रेतकर दी गई थी। हत्या मामले में फास्ट ट्रैक कोर्ट नौ के न्यायाधीश शेषनाथ सिंह की अदालत ने शनिवार को सुनवाई करते हुए हरप्रीत सिंह और प्रकाश कुमार को आजीवन कारावास और 20-20 हजार रुपये जुर्माना की सजा सुनाई। हत्या में 12 लोगों की गवाही हुई थी, लेकिन कोई प्रत्यक्षदर्शी गवाह नहीं था। बता दें कि 18 सितंबर को अदालत ने मामले के अन्य आरोपित सन्नी रजक, अक्षय दुबे, अर्जुन दत्ता उर्फ अर्जुन पांडा और सुमीत हलधर को संदेह का लाभ देते हुए बरी कर दिया था। अभियोजन पक्ष की ओर से एपीपी राजेश शर्मा ने अपना पक्ष रखा।
सुपारी देकर कराई गई थी हत्या
कदमा ईसीसी फ्लैट निवासी कुमार सौरभ की हत्या के लिए एक्सिस बैंक कर्मचारी परसुडीह थाना क्षेत्र कीताडीह निवासी हरप्रीत सिंह ने बागबेड़ा गाढ़ाबासा के प्रकाश कुमार को 25 हजार रुपये की सुपारी दी थी। प्रकाश को हरप्रीत सिंह ने बताया था कि नोटबंदी के समय सौरभ ने उसे चार लाख रुपये दिए थे। इसकी वापसी के लिए लगातार दबाव बना रहा है। बार-बार तगादा से वह परेशान हो गया है। यदि सौरभ की हत्या कर दी जाएगी तो रुपये नहीं देने पड़ेंगे।
सौरभ को बुलाया था सुंदरनगर
पुलिस रिकार्ड के अनुसार प्रकाश ने हत्या की योजना में बागबेड़ा कॉलोनी निवासी अक्षय दुबे, कीताडीह के अर्जुन पांडेय, बागबेड़ा गाढ़ाबासा के सन्नी ओर सुमित पांडेय को तैयार किया। हत्या के साजिशकर्ता हरप्रीत सिंह सभी से मिलता-जुलता रहा था। कुमार सौरभ का फोन हरप्रीत सिंह की मोबाइल पर नोटबंदी के समय उधार में दी गई चार लाख रुपये की वापसी को फोन आ रहा था। हरप्रीत ने उसे बिष्टुपुर वोल्टास बिल्डिंग के पास 28 अप्रैल दोपहर में बुलाया। इससे पहले वह प्रकाश और सहयोगियों को फोन कर सुंदरनगर थाने से कुछ आगे मोड़ खड़े रहने को कहा इधर फोन के कुछ समय बाद कदमा से सौरभ बिष्टुपुर पहुंच गया। उसने सौरभ की बाइक को वहीं पर पार्किंग में लगा दी। उसे हरप्रीत सिंह ने अपनी बाइक में ये बोलकर बैठा लिया कि सुंदरनगर साथ चले वहां जमीन की बिक्री में जो रुपये उसे मिलेंगे। वह भुगतान कर देगा। धोखे से सौरभ को सुंदरनगर ले गए। वहां गला रेतकर हत्या कर दी गई। हत्या के बाद सभी गालूडीह की ओर निकल गए थे। बाद में एक-एक कर सभी पकड़े गए।