JAMSHEDPUR: टाटानगर रेलवे स्टेशन से तीन वर्ष की बच्ची को अगवा कर दो पुलिसकर्मियों के दो बेटों समेत तीन लोगों द्वारा गैंगरेप किए जाने व साक्ष्य छुपाने की नीयत से बच्ची की गला काट कर हत्या मामले में राजकीय रेल पुलिस (टाटानगर जीआरपी) ने एडीजे प्रथम की कोर्ट में शनिवार को आरोप पत्र दाखिल कर दिया है। इसमें टेल्को रामाधीन बगान निवासी ¨रकू साहू, साकची काशीडीह निवासी कैलाश कुमार व साहिबगंज निवासी मोनू मंडल को आरोपित बनाया गया है। इनके खिलाफ धारा 366ए, 302, 376, 201,120 बी, 419, 34 भदवि एवं 6 पॉक्सो एक्ट के तहत आरोप पत्र दाखिल किया गया है। आरोपियों के खिलाफ वैज्ञानिक व तकनीकी साक्ष्य जुटाए गए हैं। फिलहाल तीनों आरोपी घाघीडीह सेंट्रल जेल में बंद है।
क्या है मामला
रिकार्ड के अनुसार 25 जुलाई को बच्ची का स्टेशन से अपहरण कर उसके साथ सामूहिक दुष्कर्म करने के बाद ¨रकू साहू ने गर्दन काट कर बच्ची की हत्या कर दी थी। 29 जुलाई को बच्ची का सिर कटा शव टेल्को से बरामद हुआ था और 9 अगस्त को बच्ची की खोपड़ी काफी तलाश करने के बाद ¨रकू की निशानदेही पर टेल्को रामाधीन बगान से बरामद किया गया था। आरोपियों में ¨रकू साहू की मां गिरिडीह मुख्यालय में पुलिसकर्मी हैं, जबकि कैलाश कुमार के पिता संताराम सीआरपीएफ के जवान हैं। रेल थाना के आईओ ने करीब 50 दिनों में केस का अनुसंधान कर पूरी रिपोर्ट के साथ आरोप पत्र शनिवार को कोर्ट में दाखिल कर दिया है।
घटना के बाद स्टेशन में दहशत
बच्ची का अपहरण कर दुष्कर्म की घटना के बाद टाटानगर रेलवे स्टेशन में लोगों में दहशत व्याप्त है। करीब ढाई माह बीत जाने के बाद भी टाटानगर स्टेशन में आने वाले यात्रियों को अपने बच्चे का अपहरण करने का भय समाया रहता है। खासकर महिलाएं अपनी बच्चियों को अपनी आंखों के सामने ही रखती हैं।