जमशेदपुर : आयकरदाताओं को रिटर्न दाखिल करने के लिए अब आपको कहीं भटकने की आवश्यकता नहीं है। आयकर विभाग ने करदाताओं की सुविधा के लिए पहली बार कियोस्क लगाया है, जहां ना केवल ई-फाइलिंग का तरीका बताया जाएगा, बल्कि भरा भी जाएगा। इसके लिए किसी प्रकार का शुल्क नहीं लिया जाएगा।
31 अगस्त तक डेट बढ़ी
सर्किट हाउस एरिया स्थित मुख्य कार्यालय में शुक्रवार को आयोजित संवाददाता सम्मेलन में प्रधान आयकर आयुक्त अविनाश किशोर सहाय ने बताया कि रिटर्न फाइलिंग की तिथि 31 जुलाई से बढ़ाकर 31 अगस्त कर दी गई है, जिसका फायदा ज्यादा से ज्यादा करदाता उठाना चाहिए। इसके लिए विभाग के बिष्टुपुर स्थित सीएच एरिया, फल्गु रोड, बागमती रोड व आफिस रोड स्थित कार्यालय के अलावा चाईबासा व चक्रधरपुर कार्यालय में कियोस्क लगाए गए हैं, जहां करदाता सुबह 10 से दोपहर एक और दोपहर दो से शाम चार बजे तक सुविधा का लाभ उठा सकते हैं। इसके अलावा जमशेदपुर में एक मोबाइल वैन भी घूमेगा, जिसमें ई-फाइलिंग की सुविधा रहेगी। 'करदाता ई-सहयोग अभियान' के तहत टाटा स्टील, टाटा मोटर्स, आइएसडब्ल्यूपी (तार कंपनी) आदि में भी कियोस्क लगाए जाएंगे। उद्देश्य बस यही है कि ज्यादा से ज्यादा करदाता ई-फाइलिंग करें। फिलहाल जमशेदपुर में 20 फीसद टैक्स बेस बढ़ा है, जिसमें लगभग 40 हजार नए करदाता आए हैं। इसके बावजूद अब भी करदाता रिटर्न फाइल नहीं कर रहे हैं।
हेल्पलाइन नंबर भी जारी
ई-फाइलिंग के संबंध में विशेष जानकारी के लिए करदाता हेल्पलाइन नंबर 1800-103-0025 पर भी संपर्क कर सकते हैं। इस मौके पर जमशेदपुर सीए सोसाइटी के अध्यक्ष जगदीश खंडेलवाल, सचिव विनोद सरायवाला, अनिल अग्रवाल व पंकज संघारी भी उपस्थित थे। ई-फाइलिंग में सीए सोसायटी भी मदद करेगी।
दिसंबर तक रिटर्न फाइल किया तो 5000 रुपये जुर्माना
नि:शुल्क आयकर रिटर्न दाखिल करने की अंतिम तिथि 31 अगस्त है। इसके बाद 31 दिसंबर तक जो रिटर्न दाखिल करेगा, उसे 5000 रुपये जुर्माना देना होगा। यदि जनवरी से मार्च 2020 के बीच दाखिल किया गया, तो साथ में 10,000 रुपये जुर्माना (पेनाल्टी) लगेगा। मार्च के बाद आयकर रिटर्न दाखिल नहीं किया जा सकेगा।
50 लाख तक आय वाले दाखिल कर सकते आइटीआर-1
ऐसे करदाता जिनकी आय सालाना 50 लाख रुपये से कम है, एक से अधिक आवासीय मकान नहीं हो, कंपनी के डायरेक्टर और शेयर ट्रेडिंग ना करते हों, आइटीआर-1 (सहज) दाखिल कर सकते हैं। जिनकी आय 50 लाख से ऊपर हो, कैपिटल गेन के तहत आय हो, शेयर में इन्वेस्ट करते हैं और एक से अधिक आवासीय संपत्ति हो, वैसे लोग आइटीआर-2 दाखिल कर सकते हैं।