जमशेदपुर (ब्यूरो): जिला आपूर्ति पदाधिकारी ने बताया कि जिले में अब तक इस योजना के तहत लगभग 15 हजार लोगों का रजिस्ट्रेशन कराया जा चुका है, जिनमें से पहले चरण में 1242 लोगों के बैंक खाते में डीबीटी के माध्यम से 250-250 रुपए की राशि भेजी जा चुकी है। उन्होंने बताया कि जन वितरण प्रणाली विक्रेता के माध्यम से या सीएम सपोर्ट एप द्वारा लाभुक स्वयं रजिस्ट्रेशन कराते हुए इस योजना का लाभ सकते हैं। बैठक में उपस्थित राशन डीलरों को 31 जनवरी तक कम से कम अपने 25 फीसदी कार्डधारियों को चिन्हित करते हुए उन्हें इस योजना का लाभ दिलाने के लिए रजिस्ट्रेशन कराने का स्पष्ट निर्देश दिया गया। जिला आपूर्ति पदाधिकारी ने सभी राशन डीलर अपने पोषक क्षेत्र के लोगों के बीच इस संबंध में जागरूकता लाने, प्रचार-प्रसार करने को कहा ताकि राज्य सरकार की इस महत्वाकांक्षी योजना का लाभ सभी को मिल सके।
टू व्हीलर होना जरूरी
जिला आपूर्ति पदाधिकारी राजीव रंजन ने कहा कि इसके तहत उन लोगों को लाभ दिया जाना है, जिनके पास लाल, पीला और हरा राशन कार्ड उपलब्ध है। कहा कि अगर राशन कार्ड खराब हो चुका है या निरस्त है तो उस पर लाभ नहीं दिया जाएगा। जो राशन कार्ड वर्तमान में उपयोग में है सिर्फ उन्हें ही लाभ दिया जाएगा। इसके अलावा जिनके पास झारखंड रा'य निबंधन का दो पहिया वाहन है वही इसका फायदा ले सकते हैं।
किसे मिलेगा योजना का लाभ
- आवेदक को एनएफएसए या जेएसएफएसएस का राशन कार्ड धारक होना जरूरी है।
- राशन कार्ड में परिवार के सभी सदस्यों की आधार संख्या होनी चाहिए।
- आवेदक के आधार से लिंक बैंक खाता संख्या और मोबाइल संख्या।
- आवेदक के वाहन का रजिस्ट्रेशन उसी के नाम से होना जरूरी है।
- आवेदक का दो पहिया वाहन झारखंड में पंजीकृत होना चाहिए।
किसे नहीं मिलेगा योजना का लाभ
- वैसे परिवार, जिनका कोई भी सदस्य, भारत सरकार/रा'य सरकार/ केंद्र शासित प्रदेश या इनके परिषद/उद्यम/प्रक्रम/उपक्रम/अन्य स्वायत निकाय जैसे विश्वविद्यालय इत्यादि/नगर निगम/नगर परिषद/नगर पालिका/न्यास, इत्यादि में नियोजित हो, अथवा
- वैसे परिवार, जिनका कोई भी सदस्य आयकर/ सेवा कर/व्यावसायिक कर/जीएसटी देता हो
- वैसे परिवार, जिनके पास पांच एकड़ से अधिक सिंचित भूमि अथवा दस एकड़ से अधिक असिंचित भूमि हो
- वैसे परिवार, जिनके पास चार पहिया मोटर वाहन या इससे अधिक पहिया के वाहन हों, अथवा
- वैसे परिवार, जिनका कोई भी सदस्य सरकार द्वारा पंजीकृत उद्यम का स्वामी या संचालक हो, अथवा
- सरकारी आवास योजनाओं से अना'छादित वैसे परिवार, जिनके पास कमरों में पक्की दीवारों तथा छत के साथ तीन या इससे अधिक कमरों का मकान हो, अथवा
- वैसे परिवार, जिनके पास 5 लाख या इससे अधिक लागत का मशीन चालित चार पहिये वाले कृषि उपकरण (ट्रैक्टर, थ्रेसर इत्यादि) हो।
ऐसे करें आवेदन
- आवेदक को एप में सबसे पहले अपना राशन कार्ड एवं आधार संख्या डालना होगा, इसके बाद उसे आधार में दर्ज मोबाइल नंबर पर ओटीपी आएगा।
- ओटीपी वेरिफिकेशन के बाद आवेदक को राशन कार्ड में अपना नाम सेलेक्ट करते हुए वाहन संख्या डालना होगा।
- इसके बाद वाहन संख्या जिला परिवहन पदाधिकारी के लॉगिन में जायेगा, जिसे जिला परिवहन पदाधिकारी द्वारा वेरीफाई किया जायेगा। वेरीफाई होने के बाद सूची जिला आपूर्ति पदाधिकारी के लॉगिन में जायेगी।