सरकार ने ये कदम भारतीय महिला सविता हलप्पानवर की मौत के बाद इस मुद्दे पर कानूनी स्पष्टता लाने के लिए गठित विशेषज्ञों की एक रिपोर्ट के आधार पर उठाया है.

सविता की सात हफ्ते पहले आयरलैंड में मौत हो गई थी, परिवार के मुताबिक डॉक्टरों ने उनका गर्भपात करने से मना कर दिया था. आयरलैंड में गर्भपात कराना फिलहाल गैर कानूनी है और इसकी अनुमति तब तक नहीं है जब तक कि गर्भवती महिला की जान के लिए गंभीर खतरा न हो.

नियमों की अस्पष्टता

फिलहाल सरकार की ओर से भी डॉक्टरों के लिए ऐसे कोई दिशा-निर्देश नहीं है कि उन्हें किन स्थितियों में गर्भपात करना है और किनमें नहीं.

आयरलैंड की सरकार का कहना है कि नये कानून में ऐसे नियम और प्रावधान होंगे जिनसे जान जोखिम में होने पर गर्भवती महिला को मदद मिलेगी. ये उपाए यूरोपियन कन्वेंशन ऑफ ह्यूमन राइट्स के तहत सरकारों पर लागू होने वाली बाध्यताओं के अनुरूप होंगे.

आयरलैंड के स्वास्थ्य मंत्री जेम्स रेइली ने एक बयान में कहा है, ''मैं जानता हूं कि ज्यादातर लोगों की इस मुद्दे पर निजी राय है. सरकार आयरलैंड में गर्भवती महिलाओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है. इसके लिए हम कानून में स्पष्टता लाएंगे.''

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