चक्कर खत्म हुआ हर साल बीमा करवाने का
बीमा बिनियामक संस्थान आईआरडीए ने अपने नियमों में बदलाते हुए दो पहिया वाहल चालकों को प्रतिवर्ष बीमा कराने के कंप्लशन से आजादी दिला दी है. इस नए परिवर्तन से वाहनधारकों को अपने व्हीकल्स का थर्ड पार्टी इंश्योरेंस हर तीन साल में एक बार करवाना होगा. इस केस में बीमा कंपनियां तीन सालों में सिर्फ एक बार प्रीमियम ले सकेंगें. हालांकि यह प्रीमियम युजुअल प्रीमियम से तीन गुना ज्यादा होगा. लेकिन कंपनियां तीन वषों के अंतराल में इस राशि को नही बदल पाएंगीं. गौरतलब है कि थर्ड पार्टी बीमा भारत में आवश्यक है. इस मामले में आईसीआईसीआई लोंबार्ड के सीनियर ऑफिशियल संजय दत्ता ने कहा है कि वे इरडा में नया प्रॉडक्ट फाइल करने के बाद जल्द ही मार्केट में लांच करेंगें.
चार पहिया वाहनों में लागू होगा नियम
सूत्रों से यह पता चला है कि इरडा आने वाले दिनों में इन नियमों को चार पहिया व्हीकल्स और कमर्शियल व्हीकल्स के लिए भी लागू कर सकती है. हालांकि यह नियम चार पहिया वाहनों के ऊपर कब लागू होगा इस बारे में कोई टाइम लाइन तय नही की गई है. इसके साथ ही एक्सीडेंट के कारण होने वाले डैमेज की पूर्ती के ओन डैमेज बीमा को प्रतिवर्ष रिन्यू करवाना पड़ेगा.Hindi News from Business News Desk
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