मेट्रो शहर में रहने वालो को ज्यादा छूट
उम्मीद जताई जा रही है कि मेट्रो शहर में रहने वाले लोगों को बाकि शहरों में रहने वालों के मुकाबले ज्यादा इनकम टैक्स छूट मिल सकती है। सूत्रों के अनुसार अभी होमलोन पर 2 लाख रुपये तक ब्याज चुकाने पर उतनी रकम को इनकम टैक्स के दायरे से बाहर माना जाता है। उम्मीद है कि आने वाले बजट में मेट्रो शहर के निवासियों को होमलोन पर 3 लाख रुपये तक की इनकम टैक्स छूट मिल सकती है और अन्य शहरों के निवासियों को 2.50 लाख की। मेट्रो शहर के लोगों को इसलिए ज्यादा छूट दी जा सकती है क्योंकि मेट्रों शहर में मकानों की कीमत बाकी शहरों से ज्यादा होती हैं।
होमलोन ग्राहकों को राहत मिले
वित्त मंत्रालय के सूत्रों के अनुसार इस बारे में कई लोगों के सुझाव आए। इनमें अधिकतर लोगों का यही कहना था कि मेट्रो शहर के लोगों को ज्यादा छूट मिले क्योंकि यहां पर मकान और फ्लैट की कीमतें काफी ज्यादा होता हैं। बैंक और आरबीआई खुदरा महंगाई दर ज्यादा होने के कारण ब्याज दरों में कटौती नहीं कर पा रहा है। इसलिए सरकार सोच रही है कि होमलोन धारकों को कुछ राहत प्रदान की जाए। अगर ऐसा हो जाता है तो इनकम टैक्स पेयर्स को काफी लाभ मिलेगा और रीयल्टी मार्केट पर भी पॉजिटिव असर पड़ेगा।
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