ओस्लो की अदालत ने इस मामले में बच्चे की मां अनुपमा को 15 और उसके पिता चंद्रशेखर को 18 महीने की कैद की सजा सुनाई है. अभियोजन पक्ष ने अदालत मे कहा कि अनुपमा और चंद्रशेखर के लिए यही सजा की मांग की थी, जिसे अदालत ने अपनी मंजूरी दे दी. अदालत में अनुपमा और चंद्रशेखर पर यह दोष साबित हो गया कि वे अपने सात साल के बेटे के साथ हिंसक बर्ताव किया करते थे. इसमें बच्चे की बेल्ट से पिटाई करने के अलावा उसकी त्वचा को जलाने जैसे हिंसक आरोप शामिल थे.

उच्च न्यायालय में करेंगे अपील
भारतीय दंपती चंद्रशेखर वल्लभनेनी और उनकी पत्नी अनुपमा ने सजाए सुनाए जाने के बाद उच्च न्यायालय में अपील करने की बात कही है. इन दोनों को अपने बेटे के साथ लगातार दुर्व्यवहार करने, उसे धमकाने और उसके साथ हिंसक बर्ताव करने के आरोप में पिछले सप्ताह हिरासत में लिया गया था. इन दोनों के बेटे ने इस साल की शुरुआत में अपनी क्लास टीचर से कहा था कि उसके माता-पिता उसे भारत भेजने की धमकी दे रहे हैं. इसके नौ महीने बाद चंद्रशेखर और उनकी पत्नी की गिरफ्तार किया गया है. हालांकि चंद्रशेखर वल्लभनेनी के परिवार का कहना है कि चंद्रशेखर और अनुपमा ने अपने सात वर्षीय बेटे को अनुशासित करने के लिए डांटा था. पेशे से सॉफ्टवेयर इंजीनियर वी चंद्रशेखर टीसीएस कंपनी के लिए काम करते हैं और 18 महीने पहले ही आस्लो में उन्हें एक प्रोजेक्ट के सिलसिले में भेजा गया था.

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