कानपुर (फीचर डेस्क)। भले ही फिल्म को पसंद किया जा रहा हो लेकिन अब कर्नाटक हाईकोर्ट में इस फिल्म के खिलाफ एक जनहित याचिका दायर कर फिल्म पर रोक लगाने की मांग की गई है। यह याचिका मैसूरु के रहने वाले और यस ट्रस्ट के अध्यक्ष मीर समीम रजा ने दायर की है। याचिका में कहा गया है कि यह फिल्म नि:संतान दंपतियों को गुमराह करती है और आईवीएफ सेंटर की विश्वसनीयता पर सवाल खड़ा करती है।
आईवीएफ के बारे में भ्रम फैलाने का लगाया आरोप
न्यूज मिनट रिपोर्ट के अनुसार पिटीशन में लिखा है, 'फिल्म दो नि:संतान कपल्स के बारे में है, जो आईवीएफ कराने के लिए आते हैं, और फिर उनके स्पर्म चेंज हो जाते हैं। जिससे आईवीएफ की विश्वसनीयता के बारे में लोगों में बहुत भ्रम और अनिश्चितता पैदा हो सकती है। नि:संतान दंपत्ति पहले से ही इसको लेकर दबाव में होते हैं, जिससे यह फिल्म उन्हें इमोशनली और परेशान कर सकती है'।
features@inext.co.in
सलमान-अक्षय की 13 साल बाद बन सकती हैं जोड़ी, 'जानेमन' में दिखे थे आखिरी बार
Bollywood News inextlive from Bollywood News Desk