अमीरजादों की पॉकेट मनी पर सरकार की टेढ़ी नजर, 2.5 लाख से ज्यादा मिली तो माता-पिता को देना होगा हिसाब
if your kids expenses more than 3 lakhs than government ask where the money come from
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अमीरजादों की पॉकेट मनी पर सरकार की टेढ़ी नजर, 2.5 लाख से ज्यादा मिली तो माता-पिता को देना होगा हिसाब
अगर आप लाखों रूपये उड़ाते हैं तो अब सावधान हो जाइये। अमीरजादों की पॉकेट मनी पर केन्द्र सरकार की टेढ़ी नजर पड़ चुकी है। अगर आप जरूरत से ज्यादा खर्च करते हैं तो फिर इसका हिसाब आपके माता पिता से मांगा जाएगा।
1- सरकार ने अब खर्चीले बच्चों का हिसाब उनके माता पिता से मांगने की सोची है। आपके पापा अगर आपको 2.5 लाख रुपए से ज्यादा कैश दे रहे हैं तो आपको अलर्ट होने की जरूरत है। केंद्र सरकार इस खर्च का आपसे हिसाब मांग सकती है। आपकी इनकम सालाना 2.5 लाख रुपए से कम है या इससे ज्यादा इससे सरकार कोई फर्क नहीं पड़ता है। पैरेंट्स से मिले कैश पर टैक्स को लेकर कुछ नियम हैं।
2- अगर आपको अपने पैरेंट्स से 2.5 लाख रुपए से ज्यादा कैश मिला है और आपने यह पैसा अपने अकाउंट में जमा करा दिया है तो इस बड़ी राशि के ट्रांजैक्शन के बारे में इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आपको नोटिस दे सकता है कि आपके पाय यह पैसा कहां से आया है। आप की इनकम कितनी है। इनकम टैक्स के मौजूदा नियमों के तहत पैरेंट्स से मिले पैसे पर टैक्स नहीं लगता है।
3- अगर आपको पैरेंट्स से मिले पैसे को लेकर इनकम टैक्स विभाग से नोटिस आता है तो आप इनकम टैक्स विभाग को बता सकते हैं कि यह पैसा आपको अपने पैरेंट्स से मिला है। ऐसे में आप पर इस पैसे को लेकर टैक्स की लायबिलिटी नहीं होगी। मौजूदा टैक्स नियमों के तहत माता पिता से मिले पैसे पर टैक्स नहीं लगता। इनकम टैक्स विभाग इस बात की तसदीक आपके पैरेंट्स से कर सकता है कि क्या उन्होंने आपको पैसा दिया है और यह पैसा उनके पास कहां से आया है।
4- इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आपसे यह भी पूछ सकता है कि इस पैसे पर टैक्स दिया गया है या नहीं। ऐसे में अगर आपके पिता ने आपको यह पैसा अपनी डिक्लेयर की गई इनकम से दिया तो कोई दिक्कत नहीं है लेकिन अगर पैसा अषोषित आय में से दिया गया है तो इनकम टैक्स विभाग उनके खिलाफ कानून के मुताबिक कार्रवाई कर सकता है।
1- सरकार ने अब खर्चीले बच्चों का हिसाब उनके माता पिता से मांगने की सोची है। आपके पापा अगर आपको 2.5 लाख रुपए से ज्यादा कैश दे रहे हैं तो आपको अलर्ट होने की जरूरत है। केंद्र सरकार इस खर्च का आपसे हिसाब मांग सकती है। आपकी इनकम सालाना 2.5 लाख रुपए से कम है या इससे ज्यादा इससे सरकार कोई फर्क नहीं पड़ता है। पैरेंट्स से मिले कैश पर टैक्स को लेकर कुछ नियम हैं।
2- अगर आपको अपने पैरेंट्स से 2.5 लाख रुपए से ज्यादा कैश मिला है और आपने यह पैसा अपने अकाउंट में जमा करा दिया है तो इस बड़ी राशि के ट्रांजैक्शन के बारे में इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आपको नोटिस दे सकता है कि आपके पाय यह पैसा कहां से आया है। आप की इनकम कितनी है। इनकम टैक्स के मौजूदा नियमों के तहत पैरेंट्स से मिले पैसे पर टैक्स नहीं लगता है।
3- अगर आपको पैरेंट्स से मिले पैसे को लेकर इनकम टैक्स विभाग से नोटिस आता है तो आप इनकम टैक्स विभाग को बता सकते हैं कि यह पैसा आपको अपने पैरेंट्स से मिला है। ऐसे में आप पर इस पैसे को लेकर टैक्स की लायबिलिटी नहीं होगी। मौजूदा टैक्स नियमों के तहत माता पिता से मिले पैसे पर टैक्स नहीं लगता। इनकम टैक्स विभाग इस बात की तसदीक आपके पैरेंट्स से कर सकता है कि क्या उन्होंने आपको पैसा दिया है और यह पैसा उनके पास कहां से आया है।
4- इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आपसे यह भी पूछ सकता है कि इस पैसे पर टैक्स दिया गया है या नहीं। ऐसे में अगर आपके पिता ने आपको यह पैसा अपनी डिक्लेयर की गई इनकम से दिया तो कोई दिक्कत नहीं है लेकिन अगर पैसा अषोषित आय में से दिया गया है तो इनकम टैक्स विभाग उनके खिलाफ कानून के मुताबिक कार्रवाई कर सकता है।
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