आधार को पैन नंबर से लिंक करने के बारे में सबसे महत्वपूर्ण बात ये है - कि 30 जून अंतिम तारीख़ नहीं है।

बल्कि - 1 जुलाई से पैन नंबर और आधार नंबर को लिंक करना अनिवार्य हो जाएगा।

यानी जिनके पास भी पैन नंबर पहले से है, और आधार भी है, उन्हें अब इन्हें जोड़ना होगा।

और ऐसे लोग जिनके पास पैन नंबर नहीं है, वो अगर इसके लिए आवेदन करेंगे तो उन्हें फ़ॉर्म में अपना आधार नंबर भी देना होगा।

पैन और आधार लिंक ना किया तो क्या होगा?

 

अगर नहीं किया तो क्या होगा?
1 जुलाई से आधार और पैन को लिंक करना अनिवार्य हो जाएगा, और अगर लिंक नहीं किया गया, तो क्या होगा?

इस संबंध में इन्कम टैक्स की एक अधिसूचना में स्पष्ट लिखा है - " अगर ऐसा नहीं किया जाता तो उस व्यक्ति को दिया गया आधार एकाउंट नंबर निष्क्रिय हो जाएगा, और इन्कम टैक्स ऐक्ट 1961 के अन्य प्रावधान लागू होंगे, समझा जाएगा कि उस व्यक्ति ने पैन के लिए आवेदन नहीं किया था।"

मगर इस अधिसूचना को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई है और इसलिए इसे लेकर स्थिति स्पष्ट नहीं है कि एकाउंट को निष्क्रिय करने का क़दम कब से उठाया जाएगा।

मीडिया रिपोर्टों के अनुसार - सरकार आगे चलकर एक तारीख़ का एलान कर सकती है जिसके बाद ऐसे पैन खाते जो आधार के साथ लिंक नहीं हैं, उन्हें निष्क्रिय या रद्द समझा जाएगा। और उस तारीख़ का एलान अब तक नहीं हुआ है।

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जिनके पास आधार नहीं उनका क्या होगा?
अनिश्चय ऐसे लोगों के लिए भी है, जिनके पास आधार नहीं है।

समाचार एजेंसी पीटीआई के अनुसार सुप्रीम कोर्ट ने इस बारे में पिछले दिनों जो आदेश जारी किया है उससे ऐसे लोगों को केवल "आंशिक राहत" मिली है जिनके पास आधार नहीं है।

पीटीआई के अनुसार अदालत ने आदेश दिया है कि इन्कम टैक्स विभाग ऐसे लोगों के पैन कार्ड "रद्द नहीं करेगा"।

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