कानपुर। Human Rights Day 2019 हर साल की तरह इस बार भी 10 दिसंबर को मानवाधिकार दिवस के रूप में दुनिया भर में मनाया जा रहा है। मानवाधिकार प्रत्येक व्यक्ति के प्राकृतिक अधिकार है। इसके तहत हर व्यक्ति को जीवन जीने, स्वतंत्रता, समानता और सम्मान का अधिकार है। जागरण जोश डाॅट काॅम में छपी एक रिपोर्ट के मुताबिक भारत में 28 सितंबर, 1993 को मानव अधिकार कानून अस्तित्व में आया था।
हर साल सेलिब्रेट होता है यह दिन
यूनिवर्सल हूमन राइटस डे 1948 में संयुक्त राष्ट्र द्वारा मानव अधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा को अपनाए जाने के बाद से हर साल सेलिब्रेट होता है। 48 देशों ने संयुक्त राष्ट्र महासभा संग 1948 में पहली बार इस दिन को मनाया था। 1950 में, संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 423 (v) प्रस्ताव पारित किया और सभी देशों और संस्थानों से अपनाने की अपील की थी। दिसंबर 1993 में,& महासभा ने इसे हर साल मनाने की घोषणा की थी।
मानवाधिकार आयोग का गठन हुआ
मानवाधिकार वे अधिकार हैं जिनसे किसी भी व्यक्त को नस्ल, जाति, राष्ट्रीयता, धर्म, लिंग आदि के आधार पर वंचित या फिर उसे प्रताड़ित नहीं किया जा सकता। मानव अधिकारों की रक्षा करने और उनके आत्म-सम्मान को बनाए रखने के लिए हर देश में मानवाधिकार आयोग का गठन भी हुआ है। मानवाधिकार आयोग के अधिकार क्षेत्र में आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक अधिकार जैसे क्षेत्र शामिल हैं। इसमें लोगों को जागरुक करना है।
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