कानपुर (इंटरनेट डेस्‍क)। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ के चिनहट मार्केट में चाइनीज लहसुन की बिक्री को लेकर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सख्त रवैया अपनाया है। कोर्ट की सख्ती से खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन के नामित अफसर को कोर्ट में तलब करते हुए, प्रदेश सरकार से सवाल पूछा है कि बैन होने के बावजूद चाइनीज लहसुन बाजार में कैसे बेचा जा रहा है। इसके साथ ही कोर्ट ने सरकार के वकील से भी सवाल किया कि देश में इस बैन लहसुन के इम्पोर्ट को रोकने के लिए क्या सिस्टम है और क्या सरकार ने इस बैन लहसुन के इम्पोर्ट के मीडियम का पता लगाने के लिए कोई कदम उठाया है।

जजों ने भी देखा चाइनीज लहसुन
हाईकोर्ट के जस्टिस राजन राय और जस्टिस ओम प्रकाश शुक्ला की पीठ ने वकील मोतीलाल यादव की तरफ से दाखिल जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए यह आदेश दिया। कोर्ट की सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता ने लखनऊ के चिनहट मार्केट से खरीदा हुआ चाइनीज लहसुन भी जजों के सामने पेश किया।

हेल्‍थ के लिए खतरनाक लहसुन का आयात है बैन
याचिकाकर्ता का कहना है कि चाइनीज लहसुन मार्केट में 2014 से ही बैन है। लेकिन अब ये तस्करी के जरिए देश में आ रहा है। चाइनीज लहसुन पर बैन इसलिए लगाया गया क्योंकि ये सेहत के लिए खतरनाक है। दरअसल इस लहसुन में केमिकल्स का काफी यूज होता है। इसके साथ ही इसमें फंगस लगने का भी डर होता है। हालांकि देसी लहसुन से सस्ता होने की वजह से चाइनीज लहसुन मार्केट में खूब बिकता है। जिस पर केंद्र सरकार या राज्य सरकार अभी तक पूरी तरह से बैन नहीं लगा पायी है। कोर्ट ने दाखिल की गई याचिका पर सुनवाई के दौरान इस मामले पर गंभीर रूख अपनाते हुए सरकार से जवाब-तलब किया गया है।

National News inextlive from India News Desk