लाहौर (आईएएनएस)। मुंबई आतंकवादी हमले के मास्टरमाइंड और जमात-उद-दावा के प्रमुख हाफिज सईद के खिलाफ टेरर फंडिंग केस की सुनवाई लाहौर हाई कोर्ट में होगी।लाहौर हाई कोर्ट ने खुद सोमवार को इसकी अनुमति दी है। बता दें कि इससे पहले इस मामले की सुनवाई गुजरांवाला आतंकवाद-निरोधी कोर्ट में हो रही थी। लाहौर हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश सरदार शमीम अहमद ने सईद द्वारा दायर एक याचिका पर सुनवाई की, जिसमें उसने कहा था कि उसे लाहौर की जेल में रखा गया है, लेकिन अदालत में हर पेशी के लिए उसे गुजरांवाला ले जाया जाता है। इसके अलावा उसने सुरक्षा का हवाला देते हुए कहा कि अगर उसे लाहौर के जेल में रखा जा रहा है तो केस की सुनवाई भी यहीं होनी चाहिए।
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दोनों तरफ की दलीलें सुनने के बाद जज ने लिया निर्णय
कोर्ट में कार्यवाही के दौरान, सरकार की तरफ से इस मामले को देखने वाले एक वकील ने कहा कि उन्हें केस को ट्रांसफर करने में कोई भी आपत्ति नहीं है। दोनों तरफ की दलीलें सुनने के बाद मुख्य न्यायाधीश ने लाहौर हाई कोर्ट में सईद के केस को शिफ्ट करने की मंजूरी दे दी। बता दें कि सईद को पाकिस्तानी अधिकारियों ने जुलाई में टेरर फंडिंग से जुड़े आरोपों में गिरफ्तार किया था और न्यायिक हिरासत में भेज दिया था। पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के काउंटर-टेररिज्म डिपार्टमेंट (सीटीडी) सईद और उसके 12 सहयोगियों के खिलाफ टेरर फंडिंग जैसे दर्जनों मुकदमे दर्ज किए थे, जिसमें उसके साले अब्दुल रहमान मक्की का नाम भी शामिल था। सईद की गिरफ्तारी के वक्त पुलिस ने बताया था कि सईद अपने सहयोगियों के साथ मिलकर अपना आतंकी संगठन धर्मार्थ की आड़ में चलता था और इसी के जरिये वह टेरर फंडिंग भी करता था।
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