सीबीआई ने पांडे को गिरफ्तार किया
जानकारी के मुताबिक गुजरात सरकार के गृह मंत्रालय की तरफ से एक आदेश जारी किया गया. जिसके मुताबिक, राज्य सरकार ने पीपी पांडे के निलंबन आदेश को रद्द कर दिया है. गौरतलब है कि जुलाई 2013 में जब सीबीआई ने पांडे को गिरफ्तार किया था उस समय वह एडीजीपी-सीआईडी (अपराध) थे और बाद में उन्हें एक अदालत में पेश किया गया था. 2004 के इशरत जहां फर्जी मुठभेड़ मामले में सीबीआई की एक विशेष अदालत ने पांच फरवरी को पांडे और तीन अन्य को जमानत दे दी थी.
आज तक उनका पीछा नहीं छूटा
बता दें कि साल 2003 में अहमदाबाद अपराध शाखा का प्रमुख बनने से पहले तक वर्ष 1982 बैच के आईपीएस अधिकारी पीपी पांडे विवादों से दूर रहें, लेकिन जब से वह एक बार विवादों में आए तब से लेकर आज तक उनका पीछा नहीं छूटा. पांडे की अगुवाई में पुलिस की अपराध शाखा ने 11 कथित चरमपंथियों को मुठभेड़ों में मारा था. ऐसे आरोप भी लगे कि इनमें कई मुठभेड़ फ़र्ज़ी थीं. मारे गए कथित चरमपंथियों में इशरत जहाँ और उनके तीन दोस्त भी शामिल थे. यह मामला तब से लेकर आज तक चर्चा में बना है.
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