कानपुर। सिविल एविएशन मिनिस्ट्री ने देश में ड्रोन उड़ाने वालों के एक ऑनलाइन पोर्टल ‘डिजिटल स्काई' की शुरुअात कर दी है। इस बात की जानकारी खुद सिविल एविएशन मिनिस्टर सुरेश प्रभु ने दी है। उन्होंने इसके लिए एक नहीं बल्कि लगातार कई ट्वीट किए हैं। उन्होंने अपने ट्वीट में कहा कि हम ड्रोन की शुरुअात कर रहे हैं। इसे उड़ाने की अनुमति देने के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन पोर्टल ‘डिजिटल स्काई' की शुभारंभ करते हुए मैं काफी खुशी महसूस कर रहा हूं। यह प्लेटफॉर्म अब चालू हो गया है। ऐसे में अब यहां आसानी से रजिस्ट्रेशन कराया जा सकता है।
यहां कराएं रजिस्ट्रेशन
सबसे पहले आपको ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन पोर्टल ‘डिजिटल स्काई' https://digitalsky.dgca.gov.in/register पर जाना होगा। इसके बाद आपको यहां दिए ऑप्शन में डिटेल भरनी होगी। यहां आपका नाम/फर्म का नाम भरना होगा। इसके बाद नीचे इमेल आईडी डालने के बाद पासवर्ड कंफरमेंशन की प्रक्रिया पूरी करनी होगी। इसके बाद वैरीफिकेशन आदि की फॅारमैलिटी पूरी करनी होगी।
पांच तरह के हैं ड्राेन
मिनिस्ट्री बयान के मुताबिक ड्रोन नैनो, माइक्रो, स्काल, मीडियम और लार्ज पांच तरह के हैं। अनमैन्ड एरियल ऑपरेटर्स परमिट (यूएओपी) और यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर (यूआईएन) भारतकोष डॉट जीओवी डॉट इन पर स्वीकार होंगे। रिमोटली पायलेटेड एरियल प्रणाली (आरपीएएस) उडा़न की परमीशन के लिए ऑपरेटर्स या रिमोट पायलट्स को फ्लाइट प्लान पेश करना होगा । 'ग्रीन जोन्स' में उड़ान के लिए पोर्टल पर समय और जगह की डिटेल देनी होगी। येलो जोन्स' में उड़ान के लिए पहले परमीशन लेनी होगी और 'रेड जोन्स' में उड़ान की परमीशन नहीं मिलेगी।
लेनी होगी परमीशन
बता दें कि ड्रोन के व्यावसायिक इस्तेमाल की मंजूरी सिर्फ वहीं तक उड़ाने की मिली है जहां तक नजर पहुंच सके। नजर की पहुंच 450 मीटर तक होती है। नैनो ड्रोन और राष्ट्रीय तकनीकी शोध संगठन और केंद्रीय खुफिया एजेंसियों को छोड़ सभी ड्रोन का पंजीकरण अनिवार्य है। खबरों की मानें तो ड्रोन को हवाई अड्डे , अंतरराष्ट्रीय सीमा, तट रेखा के पास, राज्य सचिवालय परिसरों, सामरिक ठिकानों, सैन्य प्रतिष्ठानों और देश की राजधानी में विजय चौक के आसपास नहीं उड़ाया जा सकता है। वेडिंग या किसी दूसरे फंक्शन की ड्रोन फोटोग्राफी के लिए परमीशन लेनी होगी।नियम-कानून! 1 दिसंबर से उड़ा सकेंगे ड्रोन, खाने-पीने की चीजें नहीं कर सकेंगे डिलीवर
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