नई दिल्ली (आईएएनएस)। यात्री वाहन के रजिस्ट्रेशन को एक राज्य से दूसरे राज्य में ट्रांसफर करने को लेकर, केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने भारत सीरीज (BH series) के तहत एक नया पंजीकरण चिह्न पेश किया है। जब वाहन का मालिक एक राज्य से दूसरे राज्य में शिफ्ट होता है तो इस पंजीकरण चिह्न वाले वाहन को नए पंजीकरण चिह्न के असाइनमेंट की आवश्यकता नहीं होगी। नई योजना के तहत, वाहन पंजीकरण सुविधा रक्षा कर्मियों, केंद्र सरकार, राज्य सरकार, केंद्र/राज्य सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम के कर्मचारियों के लिए स्वैच्छिक आधार पर उपलब्ध होगी। इसके अलावा निजी क्षेत्र की कंपनियां या संगठन, जिनके कार्यालय चार या अधिक राज्यों या केंद्र शासित प्रदेशों में हैं। वह इस सुविधा का लाभ उठा सकते हैं।
क्या कहता है पुराना नियम
यह योजना एक नए राज्य/संघ राज्य क्षेत्र में स्थानांतरित होने पर भारत के राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में निजी वाहनों की मुफ्त आवाजाही की सुविधा प्रदान करेगी। अभी तक, मोटर वाहन अधिनियम, 1988 की धारा 47 के तहत, एक व्यक्ति को जिस राज्य में वाहन रजिस्टर्ड किया गया था, उसके अलावा किसी भी अन्य राज्य में 12 महीने से अधिक के लिए वाहन रखने की अनुमति नहीं होती है। ऐसे में पुनः पंजीकरण के लिए वाहन चालकों को 12 महीने के भीतर सब काम करना होता था।
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