नयी दिल्ली (पीटीआई)। सरकार ने संडे को चल रहे लॉकडाउन के दौरान ई-कॉमर्स प्लेटफार्मों के माध्यम से गैर-जरूरी वस्तुओं की बिक्री पर रोक लगा दी है। ऐसा करके सरकार ने अपने ही एक पहले के आदेश को पलट दिया है जिसके तहत ऐसी कंपनियों को मोबाइल फोन, रेफ्रिजरेटर और रेडीमेड गारमेंट बेचने की इजाजत दे दी गई थी।
नए आदेश में जारी की नई लिस्ट
केंद्रीय गृह सचिव अजय भल्ला ने रिवाइज गाइड लाइन जारी करके ई-कॉमर्स कंपनियों को बेचने योग्य सामान की नई लिस्ट दी है जिसके तहत कुछ सामान को गैर जरूरी समान लिस्ट से बाहर कर दिए गए हैं। इस नई लिस्ट में सेवाओं और लोगों को लॉकडाउन के दायरे से छूट में सेल और परचेज किए जाने वाले समानों की जानकारी शामिल है।
आदेश बदलने की वजह अज्ञात
आदेश में कहा गया है कि इस क्लॉज के अंतर्गत सभी ई-कॉमर्स कंपनियां आयेंगी। ई-कॉमर्स ऑपरेटरों के उपयोग किए जाने वाले वाहनों को आवश्यक अनुमति के साथ काम करने की अनुमति होगी इसमें कुछ चीजों को बेचने योग्य समान की लिस्ट से बाहर रखा गया है। हांलाकि पिछले आदेश में कहा गया था कि ऐसी वस्तुओं को 20 अप्रैल से ई-कॉमर्स प्लेटफार्मों के जरिए से सेल करने की परमीशन दी जा रही है। हालांकि, आदेश को बदलने का अभी कोई कारण स्पष्ट नहीं किया गया है।
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