नई दिल्ली (एएनआई)। G20 Summit : नई दिल्ली में यातायात नियमों पर प्रतिबंध शुक्रवार सुबह से लागू हो गया क्योंकि राष्ट्रीय राजधानी 9-10 सितंबर को जी20 शिखर सम्मेलन की मेजबानी के लिए तैयार है। शिखर सम्मेलन नई दिल्ली के प्रगति मैदान में अत्याधुनिक भारत मंडपम कन्वेंशन सेंटर में आयोजित किया जाएगा। इसके पहले भारत ने पिछले साल 1 दिसंबर को जी20 की अध्यक्षता संभाली थी और देश भर के 60 शहरों में जी20 से संबंधित लगभग 200 बैठकें आयोजित की गईं थीं। शिखर सम्मेलन के कारण नई दिल्ली जिले को शुक्रवार सुबह 5 बजे से रविवार रात 11.59 बजे तक नियंत्रित क्षेत्र-I के रूप में नामित किया गया है। दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने शुक्रवार सुबह कहा कि रजोकरी सीमा से शहर में बसों की आवाजाही 8 सितंबर से 10 सितंबर तक रोक दी गई है। दवाओं को छोड़कर, ऑनलाइन डिलीवरी सेवाओं को उस क्षेत्र में प्रतिबंधित कर दिया गया है जहां जी20 शिखर सम्मेलन स्थल और प्रतिनिधियों के लिए होटल स्थित हैं।
इंडिया गेट पर न जाने का आग्रह
दिल्ली सरकार द्वारा मंगलवार को जारी गजट अधिसूचना के अनुसार, सभी प्रकार के मालवाहक वाहनों, वाणिज्यिक वाहनों, अंतरराज्यीय बसों और स्थानीय सिटी बसों को मथुरा रोड (आश्रम चौक से आगे), भैरों रोड, पुराना किला रोड और अंदर चलने से रोक दिया गया है। हालांकि अंतरराज्यीय बसों को दिल्ली की अन्य सीमाओं से प्रवेश की परमीशन दी जा रही है। रजोकरी बॉर्डर से दिल्ली में बसों की आवाजाही भी रोक दी गई है। पुलिस ने लोगों से पैदल चलने, साइकिल चलाने या पिकनिक के लिए इंडिया गेट और कर्तव्य पथ पर न जाने का भी आग्रह किया है।
'मैपमायइंडिया' यूज करने की सलाह
दिल्ली मेट्रो ने 8, 9 और 10 सितंबर को नेटवर्क की सभी लाइनों पर टर्मिनल स्टेशनों से अपनी सेवाएं सुबह 4 बजे से शुरू करने का फैसला किया है।
दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने 25 अगस्त को जारी एक सलाह में मालवाहक वाहनों, बसों, ऑटो-रिक्शा और टैक्सियों की आवाजाही पर प्रतिबंधों को लिस्ट किया। पुलिस ने लोगों को प्रतिबंध लागू रहने तक शहर में घूमने के लिए नेविगेशन ऐप 'मैपमायइंडिया' का उपयोग करने की सलाह दी है।
ये प्रतिबंधित क्षेत्र माना जाएगा
विशेष रूप से, रिंग रोड (महात्मा गांधी मार्ग) के अंदर के पूरे क्षेत्र को 8 सितंबर को सुबह 5 बजे से 10 सितंबर को 11:59 बजे तक "प्रतिबंधित क्षेत्र" माना जाएगा। केवल वास्तविक निवासियों, अधिकृत वाहनों, आपातकालीन वाहनों और हवाई अड्डे, पुरानी दिल्ली और नई दिल्ली रेलवे स्टेशनों तक यात्रा करने वाले यात्रियों के वाहनों को नई दिल्ली के रोड नेटवर्क पर चलने की परमीशन होगी।
टैक्सी एंट्री की परमीशन नहीं
9 सितंबर को सुबह 5 बजे से 10 सितंबर को 11:59 बजे तक किसी भी टीएसआर और टैक्सी को नई दिल्ली में प्रवेश करने या चलने की परमीशन नहीं दी जाएगी। अधिसूचना में कहा गया है कि दिल्ली में पहले से मौजूद बसों सहित सभी प्रकार के वाणिज्यिक वाहनों को रिंग रोड और रिंग रोड से परे दिल्ली की सीमाओं की ओर रोड नेटवर्क पर जाने की परमीशन दी जाएगी।
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