नई दिल्ली (पीटीआई)। सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव की याचिका पर सीबीआई से जवाब मांगा है, जिसमें बहुचर्चित चारा घोटाले से जुड़े तीन मामलों में जमानत मांगी गई थी। मुख्य न्यायाधीश रंजन गोगोई की अध्यक्षता वाली पीठ ने केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) से कहा है कि वह झारखंड हाई कोर्ट द्वारा लालू प्रसाद यादव की जमानत खारिज करने के 10 जनवरी के आदेश के खिलाफ आरजेडी सुप्रीमों द्वारा दाखिल की गई याचिका पर दो हफ्ते में जवाब दे। बता दें कि 900 करोड़ रुपये का चारा घोटाला 1990 की शुरुआत में पशुपालन विभाग के फंड से पैसा धोखधड़ी से निकालने से संबंधित है, तब बिहार और झारखंड एक ही राज्य थे और लालू यादव मुख्यमंत्री थे। यादव इन मामलों में दिसंबर 2017 से झारखंड के रांची की बिरसा मुंडा सेंट्रल जेल में बंद हैं।
बेल के लिए दिया खराब स्वास्थ्य का हवाला
झारखंड उच्च न्यायालय में राजद सुप्रीमो ने जमानत देने के लिए बुढ़ापे और खराब स्वास्थ्य का हवाला दिया था। अपनी याचिका में 71 वर्षीय यादव ने कहा था कि वह मधुमेह, ब्लड प्रेशर और अन्य बीमारियों से पीड़ित हैं और चारा घोटाले के एक मामले में उन्हें पहले ही जमानत मिल चुकी है। बता दें कि लालू को देवघर, दुमका और दो चाईबासा के कोषागार में पैसे की धोखाधड़ी के लिए दोषी ठहराया गया है। यादव को दो चाईबासा-कोषागार संबंधित मामलों में से एक में जमानत मिल गई है। वह फिलहाल डोरंडा राजकोष से संबंधित पांचवें मामले का सामना कर रहे हैं। राजद प्रमुख का रांची के राजेंद्र इंस्टिट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस में इलाज चल रहा है।
बेल पर जेल से निकले लालू, पटना के लिए भरी उड़ान
एक रात जेल, फिर छह हफ्ते छुट्टी पर रहेंगे लालू
National News inextlive from India News Desk