कानपुर (इंटरनेट डेस्क)। Family Pension Rule for women: मोदी सरकार ने देश भर की सभी सरकारी महिला कर्मचारियों के हितों को ध्यान में रखते हुए पेंशन के नियमों में एक नया बड़ा बदलाव किया है। जिसके मुताबिक पेंशन में नॉमिनी से जुड़ा नया रूल लागू कर दिया गया है। अभी तक महिला कर्मचारी अपनी फैमिली पेंशन में पति को ही नॉमिनेट कर सकती थी, लेकिन अब वो अगर चाहे तो बेटा या बेटी को भी फैमिली पेंशन के लिए नॉमिनी बना सकती है। DOPPW यानि डिपार्टमेंट ऑफ पेंशन और पेंशनर्स वेलफेयर ने जानकारी दी है कि सरकार ने सिविल सर्विस पेंशन रूल्स 2021 में एक महत्वपूर्ण बदलाव कर दिया है। जिसकी वजह से महिलाएं अपनी पेंशन को लेकर ज्यादा स्वतंत्र हो गई हैं।
क्यों बदला गया नियम
सरकारी कर्मचारियों के लिए अभी तक लागू फैमिली पेंशन रूल के मुताबिक महिला कर्मचारी की मौत होने की दशा में फैमिली पेंशन पति को ही मिलती थी। खास कंडीशन में ही फैमिली पेंशन परिवार के किसी अन्य सदस्य को दिलवाई जा सकती थी, लेकिन बदले हुए नए नियम के मुताबिक सरकारी महिला कर्मचारी नौकरी पर रहते हुए या रिटायरमेंट के बाद अपनी फैमिली पेंशन के लिए पति की बजाय अपने बेटे या बेटी को नॉमिनी बना सकती है। हां यदि महिला कर्मचारी के कोई बच्चे नहीं हैं तो फैमिली पेंशन का फायदा उसके पति को ही मिलेगा। इस फैसले से महिलाएं आर्थिक रूप से अधिक स्वतंत्र बन सकेंगी।
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