कानपुर (इंटरनेट डेस्क)। EPFO News Update: क्या आप चाहते हैं कि 60 वर्ष के बाद का आपका बुढ़ापा ठाठ से गुजरे। कौन नहीं चाहता। हाल ही में एम्पलाइज प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन यानी ईपीएफओ ने हायर पेंशन चुनने का तोहफा दिया है। पहले इसकी डेडलाइन तीन मार्च थी, जिसे बढ़ाकर अब 3 मई कर दिया गया है। यानी टेंशन नहीं तसल्ली से हायर पेंशन का ऑप्‍शन चुन सकते हैं।

ये है मामला

दरअसल, नवंबर, 2022 में सुप्रीम कोर्ट ने एम्‍प्‍लॉई पेंशन एमेंडमेंट स्‍कीम, 2014 को बरकरार रखा था। इससे पहले 22 अगस्त, 2014 के ईपीएस एमेंडमेंट ने पेंशेनेबल सैलरी लिमिट को 6,500 रुपये से बढ़ाकर 15,000 रुपये पर मंथ कर दिया था। साथ ही मेंबर्स और उनके एम्‍प्‍लॉयर्स को ईपीएस में उनके एक्‍चुअल सैलरी का 8.33 प्रतिशत Contribution की परमिशन दी थी। ईपीएफओ ने इस बारे में अपने फील्ड ऑफिसेज को एक सर्कुलर जारी किया है।

प्रजेंट स्कीम और हायर पेंशन की स्कीम के बीच अंतर

प्रजेंट स्कीम और हायर पेंशन की स्कीम के बीच क्या अंतर है, उन्हें क्या ज्यादा पेंशन की स्कीम के लिए अप्लाई करना चाहिए, ज्यादा पेंशन स्कीम में उनकी पेंशन कितनी बढ़ जाएगी। हालांकि EPFO ने पेंशन के कैलकुलेशन के तरीके के बारे में नहीं बताया है। लेकिन, उसने कई बातें बता दी हैं। इससे आपको इस स्कीम को ठीक से समझने में काफी मदद मिलेगी। इसके लिए EPFO की वेबसाइट्स पर पहले ही पेंशन के कैलकुलेशन के लिए टूल्स उपलब्ध हैं। हालांकि ये टूल ये नहीं बता पाएगा कि दोनों स्‍कीम में से कौन सी आपके लिए बेनिफिशियल है।

25 करोड़ से ज्‍यादा अकाउंट

ईपीएफओ विश्व में सबसे बड़ा सोशल सिक्‍योरिटी ऑर्गनाइजेशन है और इस समय अपने मेंबर्स से जुड़े 25 करोड़ से ज्‍यादा अकाउंट मैंटेन कर रहा है।

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