नई दिल्ली (आईएएनएस)। भारत के चुनाव आयोग (ईसीआई) ने राष्ट्रपति चुनाव के लिए घोषणा की है। साथ ही चुनाव आयुक्त ने चुनाव कार्यक्रम की घोषणा करते हुए कहा कि राष्ट्रपति चुनाव में मतदान के मामले में राजनीतिक दल अपने सांसदों और विधायकों को कोई व्हिप जारी नहीं कर सकते हैं। चुनाव कार्यक्रम की घोषणा करते हुए चीफ इलेक्शन कमिश्नर राजीव कुमार ने कहा कि राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद का कार्यकाल 24 जुलाई को समाप्त हो रहा है। साथ ही बताया कि राष्ट्रपति चुनाव की नोटिफिकेशन15 जून को जारी की जाएगी और नॉमिनेशन दाखिल करने की अंतिम तिथि 29 जून होगी। नॉमिनेशन पत्रों की जांच 30 जून को होगी और नॉमिनेशन पत्र वापस लेने की अंतिम तिथि 2 जुलाई होगी। यदि आवश्यक हुआ तो मतदान 18 जुलाई को होगा और 21 जुलाई को गिनती होगी।
चुनाव के लिए सुरक्षा राशि है 15,000 रुपये
इस चुनाव के लिए सेक्रेटरी जनरल राज्य सभा रिटर्निंग ऑफिसर होंगे। राष्ट्रपति का चुनाव इलेक्टोरल कॉलेज के सदस्यों द्वारा किया जाता है। जिसमें संसद के दोनों सदनों के इलेक्टेड मेंबरऔर राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सहित सभी राज्यों की विधानसभाओं और केंद्र शासित प्रदेश पुडुचेरी के इलेक्टेड मेंबर होते हैं। राज्यसभा और लोकसभा या राज्यों की विधानसभाओं के नॉमिनेटेड मेंबर इलेक्टोरल कॉलेज में शामिल होने के पात्र नहीं हैं और इसलिए, वे चुनाव में भाग लेने के हकदार नहीं हैं। कुमार ने आगे कहा कि 16वें राष्ट्रपति चुनाव के लिए विधायकों के वोटों का कुल वैल्यू 5,43,231 है। सांसदों के वोटों का कुल वैल्यू 5,43,200 है। साथ ही मतदाताओं के वोट का कुल वैल्यू10,86,431 है। साथ ही बताया कि चुनाव के लिए सुरक्षा राशि 15,000 रुपये है, जिसे नामांकन पत्र के साथ जमा करना आवश्यक है।
नई दिल्ली में रिटर्निंग ऑफिसर की देखरेख में होगी मतगणना
कुमार ने मेंशन करते हुए कहा की कि राष्ट्रपति के पद का चुनाव गुप्त मतदान द्वारा होगा। जिसके लिए मतदाताओं से ईमानदारी से वोट की गोपनीयता बनाए रखने की उम्मीद की जाती है। साथ ही मतदान प्रक्रिया के किसी भी उल्लंघन पर अधिकारी द्वारा मतपत्र को रद्द कर दिया जाएगा। उन्होंने यह भी कहा कि राजनीतिक दल राष्ट्रपति चुनाव में मतदान के मामले में अपने सांसदों और विधायकों को कोई व्हिप जारी नहीं कर सकते हैं। मतदान के लिए आयोग विशेष पेन देगा। अधिकारी द्वारा मतदान केंद्र में मतदाताओं को पेन दिया जाएगा। मतदाताओं को केवल इस विशेष पेन से मत कर सकते है। साथ ही किसी अन्य पेन का उपयोग करके मतदान करना मतगणना के समय मत को अमान्य कर देगा। साथ ही मतगणना नई दिल्ली में रिटर्निंग ऑफिसर की देखरेख में होगी।
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