प्रक्रिया में सालों लग जाते
मौजूदा नियम के तहत तलाकशुदा महिलाएं तभी पेंशन की हकदार हैं जब उनको तलाक माता या पिता के जीवित रहते हुए मिला हो। लेकिन सरकार के सामने तलाक लेने वाली महिलाओं की तरफ से नियम को लेकर शिकायत आने के बाद मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल, पब्लिक ग्रिवेंसिस एंड पेंशन ने अब इस नियम को बदल दिया है। सरकार के पास शिकायतें आ रही थी कि तलाक की पूरी प्रक्रिया में कई बार सालों लग जाते हैं।
माता-पिता की मौत हो जाती
कई बार ऐसा हो जाता है कि तलाक प्रक्रिया के दौरान महिला के माता-पिता की मौत हो जाती है, ऐसी परिस्थितियों में महिला पेंशन की हकदार नहीं रह जाती थी। लेकिन इस मामले पर शिकायतें आने के बाद मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल, पब्लिक ग्रिवेंसिस एंड पेंशन ने इसपर खर्च विभाग के साथ चर्चा की और यह फैसला हुआ कि मृत केंद्रीय कर्मचारी की शादीशुदा बेटी अगर तलाक लेने जा रही है तौ तलाक की प्रक्रिया के दौरान वह अपने पिता की पेंशन की हकदार होगी।National News inextlive from India News Desk
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