रांची (ब्यूरो)। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के रवि कुमार ने कहा कि शांतिपूर्ण, स्वच्छ एवं निर्भीक मतदान कराने के लिए निर्वाचन आयोग द्वारा सभी आवश्यक उपाय किए जा रहें है। इसमें राजनीतिक दलों की भी सकारात्मक भूमिका अपेक्षित है। उन्होंने बताया कि सभी मतदान केंद्रों पर वेबकास्टिंग के माध्यम से भारत निर्वाचन आयोग द्वारा केंद्र, राज्य एवं जिला स्तर पर आनलाइन निगरानी की जाएगी। इसके अलावा मतदान केंद्रों पर बाहर की ओर भी एक कैमरा लगाया जाएगा, जिससे मतदान परिसर में होने वाली गतिविधियों पर भी नजर रखी जा सके।
ओपिनियन पर प्रतिबंध
मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी ने बताया कि संपूर्ण मतदान क्षेत्र में मतदान की समाप्ति के लिए निर्धारित समय पर समाप्त होने वाले 48 घंटों के दौरान किसी भी इलेक्ट्रानिक मीडिया में किसी भी ओपिनियन पोल या किसी अन्य मतदान सर्वेक्षण के परिणामों सहित किसी भी प्रकार के निर्वाचन संबंधी मामले के प्रदर्शन पर प्रतिबंध होगा। उन्होंने कहा कि राजनीतिक दलों के ऐसे पदाधिकारी जो संबंधित विधानसभा क्षेत्र के मतदाता न हों, वे इस दौरान उस क्षेत्र में न रहें। उन्होंने बताया कि मतदान दिवस को गिरिडीह एवं बोकारो जिला में ड्राई डे के रूप में घोषित किया गया है। इस मौके पर मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी कार्यालय की विशेष कार्य पदाधिकारी गीता चौबे, अवर सचिव देवदास दत्ता, उप निर्वाचन पदाधिकारी संजय कुमार आदि भी उपस्थित थे।
सुबह 7 बजे से शाम 5 बजे तक मतदान
डुमरी विधानसभा क्षेत्र में पांच सितंबर को सुबह सात बजे से शाम पांच बजे तक मतदान होगा। मतगणना आठ सितंबर को गिरिडीह के पचंभा स्थित कृषि उत्पाद विपणन समिति में सुबह आठ बजे से होगी। उक्त तिथि को 16 काउंङ्क्षटग टेबल पर कुल 24 राउंड की मतगणना की जानी है।
वोट के लिए ये दस्तावेज हैैं वैलिड
मतदाता फोटो पहचान पत्र के अलावा आधार कार्ड, मनरेगा कार्ड, बैंक/पोस्ट आफिस द्वारा जारी किए गए पासबुक, श्रम विभाग द्वारा जारी किए गए स्वास्थ्य बीमा स्मार्ट कार्ड, ड्राइङ्क्षवग लाइसेंस, पैन कार्ड, एनपीआर अंतर्गत आरजीआइ द्वारा जारी किए गए स्मार्ट कार्ड, भारतीय पास्पोर्ट, पेंशन के कागज, केंद्र राज्य/पीएसयू/पब्लिक लिमिटिड कंपनी के सर्विस आइडी कार्ड, सांसद या विधायक द्वारा जारी आफिसियल आडी कार्ड, यूडीआइडी कार्ड में से कोई एक।
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