प्लेन में ये काम नहीं
डीजीसीए के मुताबिक अब हवाई सफर में बिल्कुल भी अनियंत्रता बरदाश्त नहीं की जाएगी। चाहे महिला यात्री हो या पुरुष सबको नियमों के आधार पर ही चलना होगा। सफर के दौरान ड्रिंक करना नियमों के खिलाफ होगा। इसके अलावा स्मोकिंग आदि भी नहीं की जा सकेगी। प्लेन कमांडर की बात न मानना भी नियमों का उल्लंघन होगा। इतना ही नहीं गाली-गलौच, धमकी देना और अभद्र शब्दों का इस्तेमाल भी प्लेन में नहीं होना चाहिए।
ये दस्तावेज जरूरी होंगे
साथी यात्रियों या फिर क्रू मेंबर्स के साथ किसी भी तरह का दुर्व्यव्हार पाए जाने पर हवाई सफर कर पाना थोड़ा मुश्िकल होगा। हो सकता ऐसी शिकायतों पर आपको दोबारा यात्रा करना मुश्िकल हो जाए। अब जो लोग घरेलू मार्गों पर भी उड़ना चाहते हैं। उनके लिए भी अब आधार संख्या, पैन कार्ड, पासपोर्ट या ड्राइविंग लाइसेंस जैसे पहचान प्रमाण देना जरूरी हो जाएगा।
सफर में यात्री ट्रैक होंगे
ये इसलिए जरूरी हो गए हैं जिससे कि नियमों का उल्लघंन करने वाले यात्रियों की आसानी से पहचान की जा सके। इन दस्तावेजों से ऐसे यात्रियों को आसानी से ट्रैक किया जाएगा। जिसके चलते बुकिंग का तरीका थोड़ा स्ट्रिक्ड हो जाएगा। अब पीएनआर यानी कि पैसेंजर नेम रिकॉर्ड के साथ उनका आधार कार्ड पहचान के तौर पर लिंक होगा। जिससे हवाई सफर के दौरान यात्री ट्रैक होते रहेंगे। कमाल! ये पति पत्नी पिछले 37 सालों से हर दिन पहन रहे हैं मैचिंग ड्रेस
केस भी दर्ज हो सकता
इस दौरान अगर कोई भी यात्री किसी तरह की बेरुखी के लिए चिन्हित हुआ तो उसके लिए मुश्िकल हो सकती है। उस यात्री के बारे में ऑटोमेटिक तरीके से एजेंसियों और एयलाइंस को एलर्ट मैसेज पहुंच जाएगा। जो उस यात्री को भी बताया जाएगा। इसके बाद एयरलाइन एजेंसी यात्री यात्रा करने से रोक सकती हैं। उसे उतार भी सकती है। वहींअगर मामला ज्यादा गंभीर है तो एयरलाइंस उसके खिलाफ मामला भी दर्ज करा सकती है।
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