सबसे पहले एक साल की सजा
चिंकारा शिकार मामले में सलमान खान को पहली बार 17 फरवरी 2006 को जोधपुर की निचली अदालत से एक साल की सजा हुई थी। सलमान ने जोधपुर के पास भवाद गांव में 26-27 सितंबर की रात 1998 में शिकार किया था। हालांकि सेशन कोर्ट ने 10 मार्च, 2006 को इस पर लिए गए फैसले को रद्द कर दिया था।
दूसरे मामले में पांच साल की सजा
सलमान को काले हिरण के शिकार मामले में 10 अप्रैल 2006 को पांच साल की सजा हुई। शिकार का यह मामला जोधपुर के मथानिया के पास घोड़ा फार्म में 28-29 सितंबर 1998 की रात का है। लेकिन बाद में जोधपुर हाई कोर्ट से उन्हें जमानत मिल गई। घोड़ा फार्म हाउस शिकार मामले में सलमान को 10 से 15 अप्रैल 2006 तक 6 दिन केंद्रीय कारागृह में रहना पड़ा।
तीसरे मामले में मुक्त
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट (जोधपुर ग्रामीण) की अदालत ने 18 जनवरी 2017 को शस्त्र अधिनियम की धारा 3/25 और 27 के आरोपों से सलमान खान को मुक्त कर दिया था। सलमान खान को बिना लाइसेंस प्राप्त .22 राईफल और .32 रिवॉल्वर रखने और उनका इस्तेमाल करके दो हिरण का शिकार करने का चार्ज लगाया गया था। इसके बाद राज्य सरकार ने 7 मार्च, 2017 को सेशन कोर्ट में अदालत के इस फैसले को चुनौती दी थी।
चौथे मामले में पांच साल की जेल
इसके बाद चौथे मामले में मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट (जोधपुर ग्रामीण) की अदालत ने गुरुवार को अक्टूबर, 1998 में जोधपुर के पास कंकाणी गांव में दो काला हिरण का शिकार करने के लिए सलमान खान को वन्यजीव संरक्षण अधिनियम के तहत पांच साल की सजा सुनाई है।
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