नई दिल्ली (आईएएनएस)। कोरोना वायरस के कहर के बीच दिल्ली हाई कोर्ट ने शुक्रवार को दिल्ली यूनिवर्सिटी (डीयू) के फाइनल ईयर के छात्रों के लिए ऑनलाइन ओपन बुक एग्जामिनेशन (ओबीई) के संचालन के लिए मंजूरी दे दी। हालांकि इस दाैरान कोर्ट ने कुछ दिशा-निर्देश जारी किए। ऐसे में दिल्ली हाई कोर्ट की परमीशन के बाद अब दिल्ली यूनिवर्सिटी निर्धारित निर्देशों के अनुसार ओपन बुक एग्जाम का आयोजन कर सकेगी। इस मामले में जस्टिस प्रथिबा एम सिंह ने कहा कि क्वेश्चन पेपर यूनिवर्सिटी के ऑनलाइन पोर्टल पर उपलब्ध कराने के साथ और ईमेल के जरिए सभी स्टूडेंट भी भेजे जाने चाहिए। क्वेश्चन पेपर साॅल्व करने के लिए छात्रों को दो घंटे दिए जाएंगे।
स्टूडेंट्स को आटो जेनरेटेड मेल भेजा जाए
हाई कोर्ट ने कहा कि आंसर शीट को पोर्टल पर अपलोड करने के लिए अतिरिक्त एक घंटा दिया जाएगा। हाई कोर्ट ने यह भी निर्देश दिया कि आंसर शीट प्राप्त होने के बाद यूनिवर्सिटी से सभी स्टूडेंट्स को आटो जेनरेटेड मेल भेजा जाए ताकि यह कंफर्म हो सके उनकी आंसर शीट्स स्वीकार कर ली गई हैं। डीयू शिकायत अधिकारी 48 घंटे के भीतर प्रक्रिया के बारे में छात्रों की ईमेल की गई शिकायतों का निवारण करेगा।
विश्वविद्यालय के फैसले को चुनौती दी थी
हाई कोर्ट ने बुधवार को उन दलीलों के एक बैच पर आदेश सुरक्षित रखा था, जिन्होंने अंतिम वर्ष के छात्रों के लिए ऑनलाइन ओपन बुक परीक्षा आयोजित करने के विश्वविद्यालय के फैसले को चुनौती दी थी। शुरू में वार्सिटी ने घोषणा की कि परीक्षा 1 जुलाई से शुरू होगी, लेकिन बाद में उसी को 10 जुलाई तक के लिए स्थगित कर दिया और फिर से परीक्षाओं के लिए एक विशेष तारीख दिए बिना 15 अगस्त तक उसे जारी रखा।
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