ऑफिस मेमोरेंडम में दी समय सीमा बढ़ाने की जानकारी
नई दिल्ली (प्रेट्र)। इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी मंत्रालय ने एक ऑफिस मेमोरेंडम जारी करके आधार लिंक करने की अंतिम तारीख बढ़ाए जाने की जारकारी दी है। इसमें कहा गया है कि केंद्र सरकार द्वारा चलाई जा रही कल्याणकारी योजनाओं का लाभ लेने के लिए आधा से लिंक करने की नई डेडलाइन 30 जून होगी। बैंक अकाउंट और मोबाइल नंबर को आधार से जोड़ने की डेडलाइन पहले ही बढ़ाई जा चुकी है। इन सेवाओं की डेडलाइन सुप्रीम कोर्ट का फैसला आने तक बढ़ाई गई है। दरअसल सुप्रीम कोर्ट में पांच जजों की बेंच आधार की संवैधानिक वैधता पर दाखिल एक याचिका पर सुनवाई कर रही है।
फिर भी प्रस्तुत करना होगा आधार नंबर, इनरोलमेंट नंबर
इस मामले से जुड़े सूत्रों ने कहा कि कल्याणकारी सेवाओं से 12 अंकों के बॉयोमीट्रिक पहचान वलो आधार को जोड़ने की समय सीमा तीन महीने जरूर बढ़ा दी गई है। फिर भी लोगों को पीडीएस, मनरेगा और पेंशन सहित सरकार द्वारा चलाई जा रही तमाम कल्याणकारी योजनाओं का लाभ लेने के लिए 31 मार्च के बाद आधार नंबर, आधार इनरोलमेंट नंबर या आधार बनवाने की रिक्वेस्ट स्लिप देनी ही होगी। दरअसल सरकार इन तीन महीनों में यह सुनिश्चित करना चाहती है कि इन योजनाओं का लाभ वास्तविक व्यक्ति को ही मिले। सरकार इसी समय में यह भी पक्का कर लेना चाहती है कि यदि किसी वास्तविक लाभार्थी की बॉयामीट्रिक पहचान न हो पा रही हो तो इसके बावजूद उसे लाभ मिलता रहे।
सुप्रीम कोर्ट ने डेडलाइन बढ़ाने से कर दिया था इनकार
सुप्रीम कोर्ट ने एक दिन सरकार द्वारा चलाई जा रही कल्याणकारी योजनाओं का लाभ लेने के लिए आधार से लिंक करने की डेडलाइन 31 मार्च से बढ़ाने संबंधी आदेश देने से इनकार कर दिया था। हालांकि सीबीडीटी ने पैन आधार लिंक करने की डेडलाइन बढ़ाकर 30 जून कर दी थी। कर विभाग की पॉलिसी मेकिंग बॉडी ने एक आदेश जारी करके पैन को आधार से लिंक करने की अंतिम तारीख बढ़ा दी थी। आधार से व्यक्तिगत पैन को लिंक करने की अंतिम तिथि में चौथी बार बढ़ोतरी की गई है। आधार से अन्य सेवाओं से लिंक करने की डेडलाइन इसलिए बढ़ाई जा रही है क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में आधार एक्ट की संवैधानिक वैधता को चुनौती दी गई है। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट में पांच जजों की बेंच सुनवाई कर रही है। मामले की सुनवाई के दौरान यूआईडीएआई के सीईओ अजय भूषण पांडेय ने सरकार के पक्ष में एक प्रजेंटेशन दिया था। उन्होंने कहा था कि आधार का डाटा हैक नहीं किया जा सकता।
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