मुंबई (पीटीआई)। मुंबई की एक विशेष अदालत ने बुधवार को बॉलीवुड सुपरस्टार शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान और दो अन्य को जमानत देने से इनकार कर दिया। नारकोटिक्स ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस (एनडीपीएस) अधिनियम से संबंधित मामलों की सुनवाई के लिए नामित विशेष न्यायाधीश वी वी पाटिल ने आर्यन खान, उनके दोस्त अरबाज मर्चेंट और फैशन मॉडल मुनमुन धमेचा की जमानत याचिका खारिज कर दी।
3 अक्टूबर को हुए थे गिरफ्तार
आर्यन खान, मर्चेंट और धमेचा को नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो (एनसीबी) ने कथित साजिश, ड्रग्स की खपत, खरीद और तस्करी के आरोप में 3 अक्टूबर को गिरफ्तार किया था। फिलहाल तीनों न्यायिक हिरासत में हैं। आर्यन खान और मर्चेंट जहां मुंबई के आर्थर रोड जेल में बंद हैं, वहीं धमेचा यहां भायखला महिला जेल में बंद हैं। मामले में आरोपी आर्यन खान और अन्य पर एनडीपीएस अधिनियम की धारा 8 (सी), 20 (बी), 27, 28, 29 और 35 के तहत मामला दर्ज किया गया है।
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