समाचार एजेंसी पीटीआई के मुताबिक अदालत ने 15 दिनों के भीतर इस मामले में कार्रवाई रिपोर्ट पेश करने के लिए कहा है.

मुख्य मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट बीडी गोस्वामी ने भावनगर के करंज पुलिस थाने को विहिप नेता के कुछ दिन पहले भावनगर में दिए गए भड़काऊ भाषण के मामले में कार्रवाई रिपोर्ट पेश करने का आदेश दिया है.

अप्रैल में प्रवीण तोगड़िया ने कथित तौर पर भावनगर के एक हिंदु बहुल इलाक़े में लोगों से मुसलमान परिवार के घर पर ज़बरदस्ती क़ब्ज़ा करने के लिए कहा था.

एक स्थानीय निवासी असीम दरबान ने प्रवीण तोगड़िया के ख़िलाफ़ भारतीय दंड संहिता की विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज करवाया है.

दरबान ने बाद में अदालत में याचिका दायर कर कार्रवाई की माँग की थी.

राजनीतिक विवाद

ये धाराएं धार्मिक समूहों के बीच नफ़रत फ़ैलाने और माहौल ख़राब करने से संबंधित हैं.

तोगड़िया ने कथित तौर पर अपने समर्थकों से मुसलमान परिवार द्वारा हिंदू बहुल इलाक़े में ख़रीदे एक घर पर ज़बरदस्ती क़ब्ज़ा करने का आह्वान किया था.

चुनावों के वक़्त आए तोगड़िया के इस बयान से राजनीतिक विवाद भी पैदा हो गया था और इसे आदर्श चुनाव आचार संहिता का उल्लंघन भी माना गया था.

इस बयान के बाद चुनाव आयोग ने भी स्थानीय प्रशासन को तोगड़िया पर कार्रवाई करने और जल्द से जल्द कार्रवाई रिपोर्ट पेश करने का आदेश दिया था.

आयोग के आदेश पर तोगड़िया के ख़िलाफ़ भावनगर में भी मामला दर्ज़ किया गया था.

International News inextlive from World News Desk