जमानत पर रिहा करने का अनुरोध
इस्लामाबाद (पीटीआई)। पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री और एवेनफील्ड मामले में दोषी करार नवाज शरीफ के परिवारवालों ने जवाबदेही अदालत के फैसले के खिलाफ इस्लामाबाद उच्च न्यायालय में केस अपील की है। इसके साथ उन्होंने अदालत से अनुरोध किया है कि नवाज शरीफ और उनकी बेटी मरियम और दामाद मोहम्मद सफदर को जमानत पर रिहा किया जाए। 'द एक्सप्रेस ट्रिब्यून' ने अपनी एक रिपोर्ट में बताया कि हाईकोर्ट में इस बात की भी अपील की गई है कि जवाबदेही अदालत से नवाज शरीफ के खिलाफ बाकी बचे दो केसों को किसी अन्य कोर्ट में ट्रांसफर किया जाए।
ये है मामला
बता दें कि एहतिसाब (जवाबदेही) अदालत ने पिछले शुक्रवार को पनामा पेपर्स कांड से जुड़े भ्रष्टाचार के तीन मामलों में से एक में नवाज शरीफ को दोषी करार देते हुए 10 साल की सजा सुनाई थी और इसी मामले में उनकी बेटी मरियम को 7 साल की सजा सुनाई है। इसके अलावा मरियम के पति मोहम्मद सफदर को भी एक साल की सजा हुई है। तीनों को गिरफ्तार कर फिलहाल अदियाला जेल में रखा हैं, जहां नवाज और मरियम को 'बी' क्लास की सुविधाएं मिल रहीं हैं।
कोर्ट ने खारिज की थी याचिका
इसके अलावा पाकिस्तान के जवाबदेही अदालत ने पिछले गुरुवार को पूर्व प्रधानमंत्री नवाज शरीफ की उस याचिका को खारिज कर दिया था, जिसमें उनके खिलाफ बचे दो भ्रष्टाचार के मामलों को दूसरे कोर्ट में ट्रांसफर करने की बात कही गयी थी। इस मामले में जज का कहना था कि केस को ट्रांसफर करने के लिए अदालत को कई प्रक्रियाओं से गुजरना पड़ता है, वो अकेले इस केस को स्थानांतरित करने का फैसला नहीं कर सकते।
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