रांची (ब्यूरो)। उलगुलान रैली के दौरान मोदी समाज के खिलाफ आपत्तिजनक बयान देकर फंसे कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी दूसरी बार भी निचली अदालत में अपना पक्ष रखने नहीं पहुंचे न ही उनकी ओर से किसी अधिवक्ता ने ही पक्ष रखा। शिकायत संख्या 1993/2019 पर सुनवाई करते हुए न्यायिक दंडाधिकारी कुमार विपुल की अदालत ने समन जारी कर राहुल गांधी को अपना पक्ष रखने को कहा था।

प्रदीप मोदी ने अदालत में शिकायत दर्ज कराई

लेकिन अदालती समय बीतने के तक उनकी ओर से पक्ष नहीं रखा गया। अदालत ने तीसरी बार समन जारी करते हुए सुनवाई की अगली तिथि 11 नवंबर तय की है। अदालत ने कहा कि तय तिथि को राहुल या उनके अधिवक्ता अपना पक्ष रखें। अन्यथा अदालत अपना निर्णय सुनाएगी। राहुल गांधी के खिलाफ लालपुर के मोदी कंपाउंड निवासी प्रदीप मोदी ने अदालत में शिकायत दर्ज कराई है।

राहुल गांधी के खिलाफ सिविल कोर्ट ने जारी किया सम्मन

20 करोड़ रुपये का मानहानि का किया है दावा

शिकायतकर्ता के अनुसार तीन मार्च को मोरहाबादी के उलगुलान रैली में भाषण के दौरान पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष ने कहा था कि देश का चौकीदार चोर है। इस दौरान उन्होंने नीरव मोदी, ललित मोदी आदि का भी नाम लेते हुए आपत्तिजनक बातें कही थी। वहीं, कुछ दिन बाद 13 अप्रैल को कर्नाटक में इसी प्रकार का बयान दिया था। प्रदीप मोदी ने राहुल गांधी पर 20 करोड़ रुपया का मानहानि का भी दावा किया है। इसी मामले में 15 अप्रैल को रांची के आनंद मोदी और गौतम मोदी द्वारा नोटिस भेजा गया था।

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