सब्सिडी पर लगेगा टैक्स
केंद्र सरकार ने पिछले हफ्ते लोकसभा में वित्त विधेयक 2015 पेश किया है. इस विधेयक में यह प्रस्ताव रखा गया है कि सब्सिडी एवं अन्य मदों से होने वाली आय को भी इनकम टैक्स की श्रेणी में लाया जाए. इस विधेयक में संशोधन करके एक उपबंध शामिल किया गया है. इसकी मदद से केंद्र, राज्य सरकार एवं अन्य अथॉरिटीज द्वारा दी जाने वाली सब्सिडी को शामिल किया जाएगा.
प्रावधान की जांच जरूरी
बीएमआर एंड एसोशिएट्स के चीफ गोकुल चौधरी ने बताया कि ऐसा लगता है कि केंद्र सरकार की डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर स्कीम के तहत मिलने वाली राशि पर इनकम टैक्स लगेगा. वहीं KPMG के नवीन अग्रवाल ने बताया कि यह देखना जरूरी होगा कि सब्सिडी पर टैक्स कैसे वसूला जाता है. प्राइसवाटरहाउस कूपर्स के मैंबर राहुल गर्ग ने बताया कि नए कानून से एलपीजी सब्सिडी तब तक प्रभावित होगी जब तक इस बारे में स्थिति साफ नहीं हो जाता है.Hindi News from Business News Desk
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