-वोटर लिस्ट में नाम जोड़ने का अंतिम समय, नाम में भी हो सकता है सुधार
-ऑनलाइन या बीएलओ को दिया जा सकता है आवेदन
PATNA: चुनाव आयोग अभी भी वैसे लोगों को वोटर लिस्ट में जोड़ने का काम कर रहा है, जिनका नाम लिस्ट में शामिल नहीं हो पाया है। आयोग ने इस प्रक्रिया को अभी चालू रखने का मन बनाया है। यहीं वजह है कि नामिनेशन तिथि के एक दिन पहले तक आवेदन दिया जा सकता है। बिहार निर्वाचन विभाग ने साफ कहा है कि वो वोटरों का प्रतिशत बढ़ाना चाह रहा है और इसे लेकर लगातार आम जनता से अपील की जा रही है कि वे अपने नाम को वोटर लिस्ट से जोड़ें और जिम्मेवार नागरिक की भूमिका निभाएं।
क्या करना होगा आपको
आप आयोग की वेबसाइट पर से भी ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं, उन्हें सिर्फ सही आईडी प्रूफ और एड्रेस प्रूफ अपलोड करना होगा। यदि आप ऑनलाइन आवेदन नहीं देना चाहते है तो फिर बीएलओ को आवेदन दिया जा सकता है, जिसके साथ पहचान पत्र और एड्रेस प्रूफ देना अनिवार्य होगा।
बिना कार्ड दे सकते हैं वोट
समय सीमा के अंदर यदि आवेदन दे दिया जाता है और इसमे कोई गलती नहीं होती है तो आप बिना कार्ड मिले भी बीएलओ या पोलिंग बूथ से इपीक नंबर वाली पर्ची लेकर वोट दे सकते हैं। अपर मुख्य चुनाव अधिकारी आर लक्ष्मण ने बताया कि चुनाव के समय कार्ड बनने में थोड़ी देर हो सकती है और ऐसे में अगर आवेदन में कोई गलती नहीं होती है तो उस व्यक्ति का इपीक नंबर जारी कर दिया जायेगा जिसके आधार पर वो अपने मताधिकार का प्रयोग कर सकता है।
अभी भी देर नहीं हुई है। जिनका नाम वोटर लिस्ट में शामिल नहीं हो पाया है, वो अभी भी आवेदन भर सकते हैं। जिनके वोटर कार्ड में त्रुटि है, वो भी इसे सुधार सकते हैं। दोनों के लिए आईडी और एड्रेस प्रूफ देना अनिवार्य होगा।
-आर लक्ष्मणन, एडिशनल चीफ सीईओ, बिहार