20 दिसंबर तक मांगे सुझाव
सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय ने केंद्रीय मोटर वाहन नियमों में संशोधन के लिए मसौदे की अधिसूचना जारी करते हुए संबंधित पक्षों, प्रभावित लोगों और आम जनता से 20 दिसंबर तक सुझाव और आपत्तियां मांगी है ताकि उन पर विचार किया जा सके। अधिसूचना के अनुसार लागू होने पर इन्हें केंद्रीय मोटर वाहन (संशोधन) नियम, 2017 कहा जाएगा। नये नियम सरकारी गजट में उनके प्रकाशन की तारीख से लागू हो जाएंगे।
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बंद होगा बीएस-4 वाहनों का प्रोडक्शन
अधिसूचना में कहा गया है कि बीएस-4 के प्रदूषण मानक वाले नये ऐसे वाहनों का पंजीकरण 30 जून 2020 तक हो सकेगा जिनका उत्पादन एक अप्रैल 2020 से पहले किया गया हो। सरकार के फैसले के अनुसार बीएस-4 वाहनों का उत्पादन एक अप्रैल 2020 से बंद हो जाएगा। इस तरह उत्पादित वाहनों के पंजीकरण के लिए तीन महीने का समय होगा। मोटर वाहन अधिनियम, 1988 के सेक्शन 110 की शक्तियों के तहत सरकार नये नियम लागू करेगी।
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कार और ट्रकों को मिलेगी थोड़ी मोहलत
अधिसूचना के अनुसार प्रस्तावित नियमों में एम व एन श्रेणी (मुख्य रूप से कार व ट्रक) के वाहनों के मामले में थोड़ा ज्यादा मोहलत मिलेगी। एक अप्रैल 2020 से पहले इन वाहनों के चेसिस के रूप उत्पादन व बिक्री होने पर उनका पंजीकरण 30 सितंबर 2020 तक कराया जा सकेगा।
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अंतरराष्ट्रीय स्तर पर यूरो सीरीज, देश में भारत स्टेज सीरीज
सरकार ने पिछले साल एक अंतरमंत्रालयी बैठक में यह अहम फैसला किया था कि ज्यादा सख्त बीएस-6 मानक पहले तय समय से चार साल पहले यानी एक अप्रैल 2020 से लागू किया जाएंगे। बीएस-5 मानक देश में लागू ही नहीं किया जाएंगे। अंतरराष्ट्रीय स्तर पर वाहन प्रदूषण मानक यूरो सीरीज में लागू हैं जबकि भारत में इन्हें बीएस सीरीज में लागू किया गया है। सरकार ने वाहन प्रदूषण के मामले में सख्त फैसला ऐसे समय में किया है जब देश में बढ़ते प्रदूषण को लेकर बहस छिड़ी हुई है।
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