कानपुर। देश की शीर्ष अदालत ने सुबह 10:30 बजे अपना फैसला सुना दिया है। चीफ जस्टिस रंजन गोगोई की अध्यक्षता वाली 5-न्यायाधीशों की संविधान पीठ ने 16 अक्टूबर को 40 दिनों की मैराथन सुनवाई के बाद फैसला सुरक्षित रख लिया था। अब यह फैसला शनिवार 9 नवंबर को आया है। बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में विवादित जमीन रामलला विराजमान को देने का आदेश दिया है। इसके साथ ही दूसरे आदेश में कोर्ट ने कहा है मुस्लिमों को अलग मस्जिद बनाने के लिए वैकल्पिक जमीन दी जाए। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को यह भी आदेश दिया कि मंदिर निर्माण के लिए 3 महीने के भीतर एक ट्रस्ट बनाए।
Ayodhya Case Verdict 2019 Live Updates: चीफ जस्टिस रंजन गोगोई ने सुनाया फैसला, यहां पढि़ए
अयोध्या केस में सुप्रीम कोर्ट द्वारा विवादित जमीन रामलला विराजमान को देने के फैसले पर रामजन्म भूमि न्यास के अध्यक्ष नृत्यगोपाल दास ने खुशी जताई और जनता से अपील करते हुए कहा कि अब तन-मन-धन से मंदिर के निर्माण में सहयोग कीजिए। #AYODHYAVERDICT #AyodhyacaseVerdict #Ayodhyacase pic.twitter.com/LzEiU6OQ3P
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Varun Kumar Sinha, Lawyer of Hindu Mahasabha: It is a historic judgement. With this judgement, the Supreme Court has given the message of unity in diversity. pic.twitter.com/pJW3jJDmx7
— ANI (@ANI) November 9, 2019
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