उत्तर प्रदेश (एएनआई)। अयोध्या की एक अदालत ने मंगलवार को राम जन्मभूमि-बाबरी मस्जिद मामले में मुस्लिम पक्षकार इकबाल अंसारी के खिलाफ कथित तौर पर देशद्रोह के आरोप में एफआईआर दर्ज करने को कहा। अंतर्राष्ट्रीय शूटर वर्तिका सिंह द्वारा दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए मुख्य मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट ने रामजन्मभूमि पुलिस स्टेशन को मामला दर्ज करने और अदालत को तीन दिनों के भीतर अवगत कराने का निर्देश दिया। वर्तिका सिंह ने सीआरपीसी की धारा 156/3 के तहत याचिका दायर की थी।
हिंदुओं के लिए अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया
अदालत ने अपने आदेश में कहा, सीआरपीसी की धारा 156 (3) के तहत दायर आवेदन को स्वीकारा जा रहा है। रामजन्मभूमि थाने के एसएचओ को तीन दिन के भीतर एफआईआर दर्ज करने और अदालत में रिपोर्ट दर्ज करने का आदेश भी दिया जा रहा है।अंतर्राष्ट्रीय शूटर वर्तिका सिंह ने अदालत में अपनी शिकायत में आरोप लगाया कि अंसारी ने हिंदुओं के लिए अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया। अंसारी हमारी बातों के बीच उठे और कहा कि उनके पास देश भर के निशानेबाज हैं और मुझे जान से मारने की धमकी दी गई है।
तीन तलाक और मंदिर-मस्जिद मुद्दे पर इंटरनेशनल शूटर वर्तिका सिंह व बाबरी पक्षकार इकबाल अंसारी में झड़पइकबाल अंसारी के घर गई थीं वर्तिका सिंह
लखनऊ में एएनआई से बात करते हुए बताया कि वह राम मंदिर मुद्दे पर चर्चा करने के लिए 3 सितंबर को अंसारी के घर गई थीं। जहां कुछ लोगों ने उन्हें मारने की धमकी दी थी। उन्होंने कहा, अंसारी के साथ मेरी बातचीत के दौरान अंसारी ने कहा कि कानून में राम मंदिर बनाने की शक्ति नहीं है। पीएम मोदी व योगी आदित्यनाथ और पूरे हिंदू समुदाय उनसे डरते हैं। वहीं इकबाल अंसारी ने अंतर्राष्ट्रीय शूटर वर्तिका सिंह पर कथित ताैर पर धमकाने का आरोप लगाया था। उन्होंने कहा था कि वर्तिका ने उन्हें गोली मारने की धमकी दी है।
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