कानपुर (इंटरनेट डेस्क)। देश की राजधानी दिल्ली में इन दिनों सांस लेना दूभर हो रहा है। शुक्रवार को दिल्ली की एयर क्वालिटी गिरकर 'गंभीर' श्रेणी में पहुंच गई, आनंद विहार, नजफगढ़, पूसा और अन्य स्थानों पर AQI 400 अंक को पार कर गया। इससे शहर में सुबह बहुत घना कोहरा छाया रहा, जिससे विजिबिलिटी कम हो गई। प्रदूषण के खतरनाक स्तर पर पहुंचने के बाद दिल्ली-एनसीआर में ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान (GRAP) के तीसरे चरण के तहत रिस्ट्रिक्शन लगा दिए गए हैं। ये रिस्ट्रिक्शन आज से लागू होंगे। इसमें दिल्ली में स्कूलों को बंद करना, दिल्ली की सड़कों पर BS-3 और BS-4 डीजल वाहनों के चलने पर रोक और निर्माण व तोड़फोड़ पर रोक शामिल है।

GRAP-3 उपाय क्या हैं

- GRAP का तीसरा चरण शुक्रवार सुबह 8 बजे से NCR में लागू होगा।

- GRAP चरण III के तहत पूरे NCR में निर्माण और तोड़फोड़ के काम पर पूर्ण प्रतिबंध।

- एनसीआर क्षेत्रों में निर्माण सामग्री ले जाने वाले वाहनों पर प्रतिबंध है।

- बीएस-3 और बीएस-4 डीजल वाहनों को दिल्ली और गुरुग्राम, फरीदाबाद, गाजियाबाद और नोएडा जैसे एनसीआर क्षेत्रों में प्रवेश करने से प्रतिबंधित किया गया है।

- दिल्ली में केवल इलेक्ट्रिक, सीएनजी या बीएस-4 अंतरराज्यीय बसों को अनुमति दी जाएगी।

- दिल्ली में पांचवीं तक की क्लास बंद हैं, ऑनलाइन पढ़ाई जारी है। हायर क्लास खुली रहेंगी।

- GRAP III पेंटिंग, पॉलिशिंग, सड़क निर्माण और बड़ी मरम्मत को प्रतिबंधित करता है।

- एनसीआर में सीमेंट और रेत जैसी धूल पैदा करने वाली सामग्री के परिवहन पर प्रतिबंध है।

- GRAP III के दौरान नए पानी, सीवर और भूमिगत केबल का काम रोक दिया जाता है।

- मशीन से सड़क की सफाई और यातायात से पहले पानी के छिड़काव को प्राथमिकता दी जानी चाहिए।

- यातायात उत्सर्जन को कम करने के लिए सार्वजनिक परिवहन को प्रोत्साहित किया जाता है।

- बीएस-3 पेट्रोल और बीएस-4 डीजल चार पहिया वाहनों को रोका गया है, जिससे लगभग पांच लाख कारें प्रभावित हुई हैं।

- वाहन प्रतिबंधों का उल्लंघन करने पर 20,000 रुपये का जुर्माना लगाया जाता है। आपातकालीन और सरकारी वाहनों के लिए अपवाद लागू होते हैं।

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